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भारत का उपराष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य

👉 भारत का उपराष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (Vice President of India Important Facts)-
✍ राष्ट्रपति के बाद भारत में द्वितीय संवैधानिक प्रमुख होने के कारण उपराष्ट्रपति को भारत का द्वितीय नागरिक कहते है।

👉 अमेरिका-
✍ भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

👉 अनुच्छेद 63-
✍ अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के गठन का उल्लेख है।

👉 अनुच्छेद 64-
✍ अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है।
✍ उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता इसीलिए वह राज्य सभा में मत या वोट नहीं डाल सकता है लेकिन किसी विषय पर बराबर मत आने पर अपना निर्णायक मत डाल सकता है।

👉 अनुच्छेद 65-
✍ अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु, राष्ट्रपति पर महाभियोग, त्याग पत्र या अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यो का निर्वहन करता है।
✍ अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।
✍ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के ही वेतन व भत्ते मिलते है।
✍ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप कार्य करता है तो वह राज्य सभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है।

👉 अनुच्छेद 66-
✍ अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है।
✍ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य सभा तथा लोकसभा के मनोनित तथा निर्वाचित दोनो सदस्य भाग लेते है।
✍ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं ले सकते है।
✍ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 20 प्रस्तावक तथा 20 ही अनुमोदक होने आवश्यक है।

👉 अनुच्छेद 66(3)-
✍ अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति पद की अर्हताएं या योग्यताएं है।

👉 अर्हताएं/ योग्यताएं-
✍ वह भारत का नागरिक हो।
✍ वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
✍ किसी भी लाभ के पद पर न हो।

👉 अनुच्छेद 67-
✍ अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है।
✍ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है।

👉 संकल्प प्रस्ताव या सामान्य प्रस्ताव-
✍ उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया जाता क्योकी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है।
✍ संकल्प प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है तथा लोकसभा इस पर केवल सहमती देती है।

👉 अनुच्छेद 68-
✍ अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का पद 6 माह से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए।
✍ पद अनुपस्थिति की स्थिति में 6 माह के अन्दर उपराष्ट्रपति चुनाव कराने अनिवार्य होते है।

👉 अनुच्छेद 69-
✍ अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है।
✍ उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तथा उपराष्ट्रपति अपना त्या पत्र राष्ट्रपति को देता है।

👉 अनुच्छेद 97-
✍ अनुच्छेद 97 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है।
✍ उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन शुन्य होता है क्योकी उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है।
✍ उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के वेतन के रूप में भारत की संचित निधि से 1,25,000 रुपये दिये जाते है।

👉 भारत के अब तक के उपराष्ट्रपतियों की सूची (Click here)

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