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मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)-

  • मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर (Difference between Council of Ministers and Cabinet)
  • राजस्थान सरकार में वर्तमान मंत्रिपरिषद का आकार या संरचना
  • वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास विभागों की संख्या एवं नाम
  • वर्तमान में राजस्थान सरकार की मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री की संख्या एवं नाम
  • मंत्रिपरिषद के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Council of Ministers)


मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर (Difference between Council of Ministers and Cabinet)-

  • 1. मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
  • 2. मंत्रिमंडल (Cabinet)


1. मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)-

  • मंत्रिपरिषद की संरचना या आकार बड़ा होता है।
  • मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। अर्थात् सभी मंत्री मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं। जैसे-
    • (I) कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister)
    • (II) राज्य मंत्री (State Minister)
    • (III) उपमंत्री (Deputy Minister)
  • मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निश्चित किया गया है।
  • मंत्रिपरिषद का प्रावधान या उल्लेख भारत के मूल संविधान में है।
  • मंत्रिपरिषद की बैठक मासिक होती है।


2. मंत्रिमंडल (Cabinet)-

  • मंत्रिपरिषद की तुलना में मंत्रिमंडल की संरचना या आकार छोटा होता है।
  • मंत्रिमंडल में केवल केबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। अर्थात् केबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल का भाग होते हैं।
  • मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं होता है।
  • मंत्रिमंडल का प्रावधान या उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं है।
  • मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संविधान में जोड़ा गया है।
  • मंत्रिमंडल की बैठक साप्ताहिक होती है।


राजस्थान सरकार में वर्तमान मंत्रिपरिषद का आकार या संरचना-

  • कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister)- 19
  • राज्य मंत्री (State Minister)- 10
  • मुख्यमंत्री (Chief Minister)- 1
  • राजस्थान में मंत्रिपरिषद का कुल आकार- 30


वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास निम्नलिखित विभाग है।-

  • (I) कार्मिक विभाग (Department of Personnel- DOP)
  • (II) गृह विभाग (Home Department)
  • (III) प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reforms Department- ARD)
  • (IV) सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department- GAD)
  • (V) वित्त विभाग (Finance Department)
  • (VI) प्रवासी भारतीय विभाग (Non Resident Indian Department- NRI)
  • (VII) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau- ACB)
  • (VIII) मंत्रिमंडल सचिवालय या कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat)
  • (IX) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (Department of Information & Public Relations- DIPR)


वर्तमान में राजस्थान सरकार की मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री-

  • वर्तमान में राजस्थान सरकार की मंत्रिपरिषद में कुल 3 महिला मंत्री है। जैसे-
  • (अ) कैबिनेट मंत्री- 2 (वर्तमान में राजस्थान सरकार में 2 महिला कैबिनेट मंत्री है।)
  • (ब) राज्य मंत्री- 1 (वर्तमान में राजस्थान सरकार में 1 महिला राज्य मंत्री है।)


(अ) वर्तमान में राजस्थान सरकार में 2 महिला कैबिनेट मंत्री है। जैसे-

  • (A) ममता भूपेश (Mamta Bhupesh)

  • (B) श्रीमती शकुंतला रावत (Mrs. Shakuntala Rawat)


(A) ममता भूपेश (Mamta Bhupesh)-

  • विधानसभा क्षेत्र- सिकराय (दौसा जिला)
  • विभाग-
  • (I) महिला एवं बाल विकास विभाग (Ministry of Women & Child Development)
  • (II) बाल अधिकारिता विभाग (Department for Child Right)
  • (III) आयोजना विभाग (Planning Department)
  • प्रभार- स्वतंत्र प्रभार


(B) श्रीमती शकुंतला रावत (Mrs. Shakuntala Rawat)-

  • विधानसभा क्षेत्र- बानसूर (अलवर जिला)
  • विभाग-
  • (I) उद्योग विभाग (Industry Department)
  • (II) राज्य लोक उपक्रम विभाग या राज्य लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises)
  • (III) देवस्थान विभाग (Devasthan Department)
  • प्रभार- स्वतंत्र प्रभार


(ब) वर्तमान में राजस्थान सरकार में 1 महिला राज्य मंत्री है। जैसे-

  • (A) श्रीमती जाहिदा खान- विधानसभा क्षेत्र-


(A
) श्रीमती जाहिदा खान (Mrs. Zahida Khan)-

  • विधानसभा क्षेत्र- कामां (भरतपुर जिला)
  • विभाग-
  • (I) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology)- (स्वतंत्र प्रभार)
  • (II) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग (Parnting and Stationery Department)- (स्वतंत्र प्रभार)
  • प्राथिमक शिक्षा- राज्य मंत्री


मंत्रिपरिषद के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Council of Ministers)-

  • राज्य में नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं को अनुमति प्रदान करना।
  • विधेयकों को सदन में रखने की अनुमति प्रदान करना।
  • राज्यपाल को विभिन्न नियुक्तियों में सलाह प्रदान करना। जैसे-
    • (I) महाधिवक्ता (Advocate General)
    • (II) राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष (Chairperson of RPSC)
    • (III) राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य (Member of RPSC)
    • (III) राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner)
  • राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना।
  • राज्य में कार्मिक प्रशासन या कर्मचारियों पर नियंत्रण। जैसे-
    • (I) स्थानांतरण (Transfer)
    • (II) निलम्बन (Suspension)
    • (III) निष्कासन (Terminate)
  • बजट को अनुमोदन प्रदान करना। अर्थात् बजट को विधानसभा में रखने की अनुमति प्रदान करना।

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