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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standard Authority of India- FSSAI)-

  • FSSAI Full Form = Food Safety and Standards Authority of India
  • FSSAI का पूरा नाम = भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
  • सन् 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक निर्धारण हेतु "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006" (The Food Safety and Standard Act, 2006) बनाया गया था। ताकि खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
  • स्थापना (Establishment)- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (The Food Safety and Standard Act, 2006) के तहत 1 अगस्त, 2011 को "भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" (FSSAI) का गठन किया गया।
  • यदि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, मिलावट या मानकों में कमी की शिकायत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को मिलती है तो अलग-अलग जगहों से उसके सैंपल लेकर इसकी जाँच होती है।
  • खाद्य पदार्थों के सैंपल की जाँच हेतु भारत में अलग-अलग 4 जगहों पर केंद्रिय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। जैसे-
  • 1. कोलकाता (Kolkata)- पश्चिम बंगाल (West Bengal)
  • 2. मैसूर (Mysore)- कर्नाटक (Karnataka)
  • 3. गाजियाबाद (Ghaziabad)- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
  • 4. पुणे (Pune)- महाराष्ट्र (Maharashtra)
  • इन प्रयोगशालाओं की जाँच के आधार पर उस उत्पाद को बाजार में बेचने या प्रतिबंध का आदेश भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा जारी किया जाता है।


उद्देश्य (Objective)-

  • खाद्य सामग्री के लिए वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण करना। (To set scientific standards for food articles)
  • खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना। (To regulate the manufacturing, storage, distribution, sale and import of food items, etc.)
  • मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। (To ensure the availability of safe and complete food for human consumption)


मुख्यालय (Headquarter)-
  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।


मंत्रालय (Ministry)-
  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का संचालन भारत सरकार के "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय" (Ministry of Health and Family Welfare) के तहत होता है।

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