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भारतीय संविधान के स्रोत

👉 भारतीय संविधान के स्रोत-
✍ भारतीय संविधान को डाॅ. भीमराव अम्बेडकर ने कुल 60 देशों के संविधान को पढ़ कर या अवलोकन कर अंग्रेजी भाषा में बनाया है इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान या टोकरा या थैला कहते है।

👉 भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से लिए गये संविधान के स्रोत निम्नलिखित है।

👉 अमेरिका के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ मौलिक या मूल अधिकार।
✍ वित्तिय आपात।
✍ राष्ट्रपति पर महाभियोग।
✍ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का पद से हटाया जाना।
✍ उप-राष्ट्रपति का पद।
✍ न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत।
✍ न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

👉 ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ प्रस्तावना की भाषा।
✍ समवर्ती सूची।
✍ संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान।

👉 ब्रिटेन के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ एकल नागरिकता।
✍ संसदीय शासन प्रणाली।
✍ विधायी प्रक्रिया।
✍ मंत्रिमंडल प्रणाली।
✍ राष्ट्रपति का संवैधानिक या औपचारिक पद।

👉 कनाडा के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ संघात्मक व्यवस्था या प्रणाली।
✍ राज्यपाल का पद या स्थिति।
✍ राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना।

👉 रूस के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ मौलिक या मूल कर्त्तव्य।
✍ पंचवर्षीय योजना।

👉 आयरलैंड के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
✍ राष्ट्रपति की चुनाव या निर्वाचन प्रणाली।
✍ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनित करना।

👉 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ संविधान में संसोधन की प्रक्रिया।
✍ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।

👉 जापान के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ अनुच्छेद या अनुच्छेदो का प्रावधान।

👉 जर्मनी के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ आपातकालीन व्यवस्था या आपातकाल के प्रावधान।

👉 फ्रांस के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ गणतंत्र या गणतंत्र प्रणाली।

👉  सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गये स्रोत-
✍ संघीय तंत्र।
✍ राज्यपाल का कार्यकाल।
✍ न्यायपालिका।
✍ लोक सेवा आयोग।
✍ आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण।
✍ भारतीय संविधान में लगभग 2/3 भाग या लगभग 70 प्रतिशत बाते या संविधान के स्रोत सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गये है।

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