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प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

ब्रिटेन- विश्व में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री सर राबर्ट वालपोल को बनाया गया था। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है अर्थात् ब्रिटेन के संविधान से अपनायी गई है।

कार्यपालिका- भारतीय संविधान की संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिक होते है।

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद- जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रुप से वोट देकर लोकसभा का चुनाव किया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है।

अनुच्छेद 74- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह तथा सुझाव देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगी जिसका प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री होगा।

प्रधानमंत्री- भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रीमण्डल के बीच एक कड़ी का काम करता है।

मंत्रीपरिषद की संरचना-
(अ) मंत्रीपरिषद या सरकार की संरचना- मंत्रीपरिषद को चार भागों में बाटा गया है जैसे-
1. प्रधानमंत्री
2. केबिनेट मंत्री
3. राज्यमंत्री
4. उप-राज्यमंत्री
(ब) मंत्रीमण्डल- मंत्रीमण्डल को दो भागों में बाटा गया है जैसे-
1. प्रधानमंत्री
2. केबिनेट मंत्री

अनुच्छेद 75 (1)- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

विशेष- भारतीय संविधान के अनुसार यदि लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तब भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुनता है लेकिन उस प्रधानंत्री  को 6 माह में लोकसभा में बहुमत साबित करना होता है।

अनुच्छेद 75 (2)- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (2) में प्रधानमंत्री के कार्यकाल तथा त्यागपत्र का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के प्रधानमंत्री का अधिकतम कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है अर्थात् भारत का प्रधानमंत्री कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार बना रहता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है।

अनुच्छेद 75 (3)- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (3) में प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।

अनुच्छेद 75 (5)- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (5) में प्रधानमंत्री पद की अर्हताएं या योग्यताओ का उल्लेख किया गया है जैसे-
1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए
2. प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए जबकि अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है।
3. प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य होना चाहिए।
4. यदि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनया जाता है जो की संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह में सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है अन्यथा वह पद पर नहीं बना रह सकता है।

मंत्रीपरिषद- भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रीपरिषद में प्रधानमंत्री, केबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री तथा उप-राज्यमंत्री शामिल है। जबकि मंत्रीमण्डल में केवल प्रधानमंत्री व केबिनेट मंत्री ही शामिल है। मंत्रीपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रीपरिषद सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकी मंत्रीपरिषद का पत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

विशेष 1- सन् 2003 के 91वें संविधान संसोधन के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री मंत्रीपरिषद में नहीं हो सकते है।

विशेष 2- प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने से सम्पूर्ण सरकार या मंत्रीपरिषद भंग मान ली जायेगी।

उप प्रधानमंत्री- भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई लिखित वर्णन या उल्लेख नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो अपनी इच्छा से उप प्रधानमंत्री बना सकता है। भारत में अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके है जिनमें से भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे जबकी 7वां एवं अंतिम उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। भारत में वर्तमान सरकार में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है।

भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री-

पण्डित जवाहरलाल नेहरू- भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। भारत में वर्तमान तक पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लम्बे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने तथा 11 दिन था।

अटल बिहारी वाजपेयी- भारत में सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 13 दिन था।

विश्वनाथ प्रताप सिंह- भारत में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है।

श्रीमती इंदिरा गांधी- भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है।

चन्द्रशेखर सिंह- चन्द्रशेखर सिंह भारत का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से भारत का झण्डा नहीं फहराया।

राजीव गांधी- राजीव गांधी भारत का सबसे कम आयु का प्रधानमंत्री है।

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