बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)-
- भारत में बैंकिंग से संबंधित सेवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से की जा सकती है।
- भारत में बैंकिंग से संबंधित सेवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से पहले बैंक मैनेजर से शिकायत की जा सकती है।
- भारत में बैंकिंग से संबंधित सेवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से करने पर बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के द्वारा उस बैंक पर 1 लाख रुरये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के फैसले के विरुद्ध अपिल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर से की जा सकती है।
- भारत में बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) पहली बार वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था।
बैंकिंग संबंधित सेवाओं के प्रति शिकायत (Complaint)-
- बैंकिंग संबंधित सेवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत (Complaint) के लिए मुख्यतः तीन स्तर होते है जैसे-
- 1. बैंक मैनेजर (Bank Manager)
- 2. बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)
- 3. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) का डिप्टी गवर्नर (Deputy Governor)