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बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)

बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)-

  • भारत में बैंकिंग से संबंधित सेवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से की जा सकती है।
  • भारत में बैंकिंग से संबंधित सेवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से पहले बैंक मैनेजर से शिकायत की जा सकती है।
  • भारत में बैंकिंग से संबंधित सेवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से करने पर बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के द्वारा उस बैंक पर 1 लाख रुरये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के फैसले के विरुद्ध अपिल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर से की जा सकती है।
  • भारत में बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) पहली बार वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था।


बैंकिंग संबंधित सेवाओं के प्रति शिकायत (Complaint)-

  • बैंकिंग संबंधित सेवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत (Complaint) के लिए मुख्यतः तीन स्तर होते है जैसे-
  • 1. बैंक मैनेजर (Bank Manager)
  • 2. बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)
  • 3. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) का डिप्टी गवर्नर (Deputy Governor)

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