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GST परिषद (GST Council)

GST परिषद (GST Council)-

  • GST परिषद एक संवैधानिक संस्था है।
  • GST परिषद केंद्र तथा राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
  • GST परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 (A) के तहत किया गया है।
  • अनुच्छेद 279 (A) भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था।
  • GST परिषद का अध्यक्ष केंद्र सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।
  • GST परिषद के सदस्य राज्य मंत्री होते है।
  • GST परिषद में राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि या राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य होते है।
  • GST परिषद में उन केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य होते है जिनमें विधानसभा है अर्थात् राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के वित्त मंत्री GST परिषद के सदस्य होते है।
  • GST परिषद में सभी निर्णय मतदान के माध्य से लिये जाते है।
  • GST परिषद में केंद्र सरकार का मत मूल्य 33% (⅓) है अर्थात् GST परिषद में केंद्र सरकार का मत मूल्य अधिक है।
  • GST परिषद में केंद्र सरकार का मत मूल्य अधिक है।
  • GST परिषद में राज्य सरकारों का मत मूल्य 67% (⅔) है।
  • GST परिषद में राज्य सरकारों का मत मूल्य कम है।
  • GST परिषद में किसी भी निर्णय को लेने के लिए 75% मतों की आवश्यकता होती है अर्थात् अकेले केंद्र सरकार या अकेले राज्य सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। GST परिषद में बिना केंद्र सरकार के कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार यह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देता है।

GST परिषद के कार्य (Function of GST Council)-

  • GST परिषद के द्वारा GST की दरों का निर्धारण किया जाता है।
  • GST परिषद का कार्य द्वारा उस तारीख का निर्धारण करना है जब से पेट्रोलियम उत्पादों को GST में शामिल किया जाएगा।
  • किसी वस्तु एवं सेवा पर कितना GST लगाया जाना चाहिए इसका निर्धारण GST परिषद के द्वारा किया जाता है।
  • GST से संबंधित विवादों का निपटारा GST परिषद के द्वारा किया जाता है।
  • आपातकाल (राष्ट्रीय आपदा) में GST की दरों का निर्धारण करने का कार्य GST परिषद के द्वारा किया जाता है।


GST परिषद की अनुशंसा-

  • GST परिषद के द्वारा निर्णयों की अनुशंसा की जाती है।
  • हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया है की GST परिषद की अनुशंसा राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

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