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भारतीय संविधान के भाग (Parts of Indian Constitution)

 भारतीय संविधान के भाग

(Parts of Indian Constitution)


भारतीय संविधान के भाग-

  • भारतीय संविधान में कुल 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद है।


भारतीय संविधान के कुल 22 भाग निम्नलिखित है।-


भाग- 1

  • भारतीय संविधान के भाग-1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है।
  • भारतीय संविधान के भाग-1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-2

  • भारतीय संविधान के भाग-2 में नागरिता का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-3

  • भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारें का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-4

  • भारतीय संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-4 (A)

  • भारतीय संविधान के भाग-4 (A) में मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-4 (A) में अनुच्छेद 51 (A) का उल्लेख किया गया है।

  • 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 (A)/मूल कर्त्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था।


भाग-5

  • भारतीय संविधान के भाग-5 में संघ का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-6

  • भारतीय संविधान के भाग-6 में राज्य का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-7

  • भारतीय संविधान के भाग-7 को निरस्त या समाप्त कर दिया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-7 के अनुच्छेद 238 को भी निरस्त या समाप्त कर दिया गया है।

  • फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1 नवम्बर, 1956 संविधान के भाग 7 व 9 को निरस्त किया गया था।


भाग-8

  • भारतीय संविधान के भाग-8 में संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-8 में अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक का उल्लेख किया गया है। 


भाग-9

  • भारतीय संविधान के भाग-9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 (O) तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-9 (A)

  • भारतीय संविधान के भाग-9 (A) में नगरीय निकाय का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-9 (A) में अनुच्छेद 243 (P) से लेकर अनुच्छेद 243 (ZG) तक का उल्लेख किया गया है।

  • अनुच्छेद 243 को रबर जैसा अनुच्छेद कहा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 243 में कुल 46 अनुच्छेद है।


भाग-9 (B)

  • भारतीय संविधान के भाग-9 (B) में सहकारिता का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-9 (B) में अनुच्छेद 243 (ZH) से लेकर अनुच्छेद 243 (ZT) तक का उल्लेख किया गया है।

  • 97वां संविधान संशोधन, 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 (B) जोड़ा गया था।


भाग-10

  • भारतीय संविधान के भाग-10 में अनुसूचित व जनजातिय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-10 में अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 (A) तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-11

  • भारतीय संविधान के भाग-11 में संघ एवं राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक संंबंध का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-11 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-12

  • भारतीय संविधान के भाग-12 में संघ एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-12 में अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 (A) तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-13

  • भारतीय संविधान के भाग-13 में अन्तर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-13 में अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-14

  • भारतीय संविधान के भाग-14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-14 (A)

  • भारतीय संविधान के भाग-14 (A) में न्यायाधिकरण का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-14 (A) में अनुच्छेद 323 (A) से लेकर 323 (B) तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-15

  • भारतीय संविधान के भाग-15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। (निर्वाचन आयोग)

  • भारतीय संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 (A) तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-16

  • भारतीय संविधान के भाग-16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-16 में अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 (A) तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-17

  • भारतीय संविधान के भाग-17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 (A) तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-18

  • भारतीय संविधान के भाग-18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-19

  • भारतीय संविधान के भाग-19 में प्रकीर्ण का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-19 में अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-20

  • भारतीय संविधान के भाग-20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-20 में अनुच्छेद 368 का उल्लेख किया गया है।


भाग-21

  • भारतीय संविधान के भाग-21 में अस्थाई प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-21 में अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक का उल्लेख किया गया है।


भाग-22

  • भारतीय संविधान के भाग-22 में संक्षिप्त नाम तथा हिन्दी अनुवाद का उल्लेख किया गया है।

  • भारतीय संविधान के भाग-22 में अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक का उल्लेख किया गया है।


भारतीय संविधान के कुल 22 भाग, विषय तथा अनुच्छेद की सारणी निम्नलिखित है।-

भागविषयअनुच्छेद
1संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र1-4
2नागरिता5-11
3मौलिक अधिकार12-35
4राज्य के नीति निदेशक तत्व36-51
4 (A)मूल कर्त्तव्य51 (A)
5संघ52-151
6राज्य152-237
7निरस्त (समाप्त)238 निरस्त
8संघ शासित प्रदेश239-242
9पंचायते243-243 (O)
9 (A)नगरीय निकाय243 (P)-243 (ZG)
9 (B)सहकारिता243 (ZH)-243 (ZT)
10अनुसूचित व जनजातिय क्षेत्र244-244 (A)
11संघ व राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक संबंध245-263
12संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध264-300 (A)
13अन्तर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य एवं समागम301-307
14संघ व राज्यों के अधीन सेवाएँ308-323
14 (A)न्यायाधिकरण323 (A)-323 (B)
15निर्वाचन324-329 (A)
16कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान330-342 (A)
17राजभाषा343-351 (A)
18आपातकालीन उपबंध352-360
19प्रकीर्ण361-367
20संविधान संशोधन368
21अस्थाई प्रावधान369-392
22संक्षिप्त नाम, हिन्दी अनुवाद393-395

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