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भारत में कर सुधार (Tax Reform in India)

भारत में कर सुधार (Tax Reform in India)-

  • कर सुधार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किये जाते है जैसे-
  • 1. जब कर राजस्व को बढ़ाना हो तब कर सुधार किये जाते है।
  • 2. कर आधार को व्यापक बनाना हो तब कह सुधार किये जाते है अर्थात् अधिक से अधिक लोगों के द्वारा कर चुकाया जाए।
  • 3. कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिये कर सुधार किये जाते है।
  • 4. कर दाताओं के लिए कर अनुपालन सुविधाजनक बनाना हो तह कर सुधार किये जाते है।
  • 5. कर प्रणाली में निश्चितता लाने के लिए कर सुधार किये जाते है।
  • 6. कर संग्रहण की लागत को कम करने के लिए कर सुधार किये जाते है।
  • 7. कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्ट्राचार को समाप्त करने के लिए कर सुधार किये जाते है।


कर सुधार संबंधित महत्वपूर्ण समितियां-

  • 1. राजा चेलैया समिति (1991)
  • 2. विजय केलकर समिति (2002)
  • 3. पार्थ सारथी सोम समिति (2013)

  • 4. जस्टिस आर.वी. ईश्वर पैनल (RV Easwar Panel) (2015)
  • 5. अरविंद मोदी टास्क फोर्स
  • 6. अखिलेश रंजन पैनल

1. राजा चेलैया समिति (1991)-

  • राजा चेलैया समिति का गठन सन् 1991 में किया गया था।

  • राजया चेलैया समिति कर सुधार समिति है।


2. विजय केलकर समिति (2002)-

  • विजय केलकर समिति का गठन सन् 2002 में किया गया था।


3. पार्थ सारथी सोम समिति (2013)-

  • पार्थ सारथी सोम समिति का गठन सन् 2013 में किया गया था।
  • पार्थ सारथी सोम समिति ने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
  • पार्थ सारथी सोम समिति कर प्रशासन से संबंधित है।
  • भारत में कर प्रशासन कैसा होना चाहिए उस पर पार्थ सारथी सोम समिति ने सिफारिशें दी जो निम्नलिखित है।-
  • कर समिति का नियत्रण वित्त मंत्रालय के पास हो।
  • वित्त मंत्रालय के नीचे राजस्व विभाग हो।
  • राजस्व विभाग का अध्यक्ष राजस्व सचिव हो।
  • राजस्व विभाग के तहत दो कर बोर्ड हो जैसे-
  • (I) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर रणनीति (Central Board of Direct Taxation- CBDT)
  • (II) अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC)
  • पार्थ सारथी सोम समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है।-
  • (I) राजस्व सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
  • (II) CBDT तथा CBIC का विलय किया जाना चाहिए जिससे की बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।
  • (III) कर मामलों पर सुझाव देने के लिए कर नीति परिषद (Tax Policy Council- TPC) का गठन किया जाना चाहिए। तथा कर नीति परिषद वित्त मंत्री को सुझाव देगा।
  • (IV) अनुसंधान के लिए कर नीति अनुसंधान (Tax Policy Research- TPR) इकाई का गठन किया जाना चाहिए। अर्थात् कर नीति परिषद के नीचे कर नीति अनुसंधान कार्य करेगा तथा कर नीति अनुसंधान कर नीति परिषद को सुझाव देगा।
  • (V) राजस्व विभाग के कुल बजट का 10 प्रतिशत कर दाता की सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिए।


4. जस्टिस आर.वी. ईश्वर पैनल (RV Easwar Panel)-

  • न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में आर.वी. ईश्वर समिति का गठन किया गया था।

  • आर.वी. ईश्वर समिति का गठन 27 अक्टूबर 2015 को किया गया था।


5. अरविंद मोदी टास्क फोर्स-

  • अरविंद मोटी टास्क फोर्स प्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनायी गयी थी।


6. अखिलेश रंजन पैनल-

  • प्रत्यक्ष कर संहिता पर अखिलेश रंजन पैंनल प्रत्यक्ष पर में सुधा के लिए बनाया गया था।


अरविंद मोदी टास्क फोर्स तथा अखिलेश रंजन पैनल की सिफारिशें निम्नलिखित है।-

  • (I) आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) को एक व्यापक प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Taxes Code- DTC) से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अर्थात् आयकर अधिनियम 1961 को समाप्त करो तथा इसके स्थान पर नया प्रत्यक्ष कर संहिता लागू किया जाना चाहिए।
  • (II) अधिभार (Surcharge) का प्रयोग अपवाद के रूप में ही किया जाना चाहिए।
  • (III) आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे की मध्यम वर्ग को राहत दी जा सके।
  • (IV) कर विवादों की संख्या को कम किया जाना चाहिए। अर्थात् बातचीत के माध्यम से न्यायालय के बाहर ही मामले को सुलझाया जा सकता है।
  • (V) वैश्विक रुझानों को अपनाया जाना चाहिए जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउट कंप्यूटिंग आदि।
  • (VI) फसलैस असेसमेंट को अपनाया जाना चाहिए।


भारत में हाल ही में किए कर सुधार निम्नलिखित है।-

  • (I) निगम कर की दरों में कटौती की गई है। (25% से 22%)
  • (II) 5 लाख रुपये तक की आय, आयकर से पूर्णतः मुक्त है।
  • (III) लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है।
  • (IV) न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternative Tax- MAT) की दरों में कमी की गई है। पहले MAT की दर 18% थी तथा अब MAT के दर 15% कर दी गई है।
  • (V) CBDT के द्वारा ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए E-सहयोग पोर्टल शुरू किया गया है।
  • (VI) वर्तमान में पहले से भरे हुए रिटर्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
  • (VII) CBDT के द्वारा GST को लागू करने के लिए 'प्रोजेक्ट सक्षम" शुरू किया गया है।
  • (VIII) Angel Tax को समाप्त कर दिया गया है।
  • (IX) भूतलक्षी कराधान को समाप्त कर दिया गया है।
  • (X) विवाद से विश्वास योजना- इस योजना के माध्यम से विवादित कर, शुल्क, दण्ड तथा ब्याज के मामलों का निपटारा किया गया है।
  • यदि विवादित कर का 100%, विवावदित शुल्क, दण्ड तथा ब्याज का 25% भुगतान कर दिया जाता है तब ऐसे मामलों को हल मान लिया जाएगा।
  • विवाद से विश्वास योजना पहले के कर विवादों के लिए है वर्तमान के कर विवादों के लिए नहीं है।
  • (XI) ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म (पारदर्शी कराधान)-
  • ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कर प्रणाली को निर्बाध, पेनलेस तथा फेसलेस बनाना है।
  • इसमें तीन मुख्य विशेषताएं है।-
  • (अ) फेसलेस असेसमेंट-
  • कर दाता और आयकर विभाग के बीच मानवीय इंटरफेस को खत्म करना।
  • विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमता का प्रयोग किया गया है।
  • (ब) फेसलेस अपील-
  • देश में किसी भी अधिकारी को अपील आवंटित की जा सकती है इसमें अधिकारी की पहचान गुप्त रहेगी।
  • (स) करदाता चार्टर-
  • यह कर अधिकारी तथा कर दाताओं दोनों के अधिकारों तथा जिम्मेदारियों की रुपरेखा तैयार करता है।
  • (XII) Tax Avoidance को रोकने के लिए सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (General Anti-Avoidance Rule- GAAR) लागू किया गया है।

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