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महाधिवक्ता (Advocate General)

महाधिवक्ता (Advocate General)-

  • महाधिवक्ता का उल्लेख भारत के संविधान के भाग-6 में तथा अनुच्छेद 165 में किया गया है।
  • महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है।
  • जिस प्रकार केन्द्र सरकार में महान्यायवादी का पद होता है उसी प्रकार राज्य सरकार में महाधिवक्ता का पद होता है।


महाधिवक्ता की नियुक्ति-

  • महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।


महाधिवक्ता की योग्यताएं-

  • महाधिवक्ता की योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होनी चाहिए।


महाधिवक्ता का वेतन-

  • महाधिवक्ता का वेतन राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है।


महाधिवक्ता का कार्यकाल-

  • महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है।


महाधिवक्ता के कार्य-

  • महाधिवक्ता न्यायालय में राज्य सरकार के पक्ष में वकालत करता है।
  • महाधिवक्ता भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में पैरवी कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकता है।
  • महाधिवक्ता राज्य सरकार के पक्ष में केन्द्र सरकार के विरुद्ध पैरवी कर सकता है।
  • महाधिवक्ता राज्य विभानसभा , विधानपरिषद व उसकी समितियों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। लेकिन इस आधार पर महाधिवक्ता मत नहीं दे सकता है।


लोक अभियोजक (Public Prosecutor)-

  • महाधिवक्ता की सहायता के लिए लोक अभियोजक होते हैं।

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