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भारत का प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद (Prime Minister of India and Council of Ministers)

भारत का प्रधानमंत्री एंव मत्रिपरिषद (Prime Minister of India and Council of Ministers)-

  • भारत के संविधान के भाग-5 तथा अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।


अनुच्छेद 73-

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है जैसे-
  • (I) जिन विषयों में संसद को विधि बनाने की शक्ति है।
  • (II) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्ति।


अनुच्छेद 74-

  • भारत के संविधान से अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।

42वां संविधान संशोधन 1976-

  • भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन सन् 1976 में किया गया था।

  • 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरषद की सलाह से कार्य करेगा।


44वां संविधान संशोधन 1976-

  • भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन सन् 1978 में किया गया था।

  • 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।


अनुच्छेद 75-

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 (1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा।

  • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।


दल-बदल-

  • दल-बदल का दोषी व्यक्ति उस लोकसभा के कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता है। अर्थात् दल-बदल का दोषी उपचुनाव के बाद ही मंत्री बन सकता है।


91वां संविधान संशोधन 2003-

  • भारत के संविधान में 91वां संविधान संशोधन सन् 2003 में किया गया था।
  • 91वें संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% के अधिक नहीं हो सकती है।
  • राज्यों में विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 15% मंत्री बन सकते हैं।
  • केन्द्रशासित प्रदेशों में विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 10% मंत्री बन सकते हैं।
  • राज्यों में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कुल 12 हो सकते हैं। (11 मंत्री + 1 मुख्यमंत्री = 12 मंत्री)


मंत्री (Minister)-

  • यदि किसी व्यक्ति को बिना चुनाव जीते ही मंत्री बनाया जाता है तो 6 माह में मंत्री को सांसद बनना आवश्यक है अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा।
  • मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं।
  • मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
  • मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।


मंत्रिमण्डल-

  • मंत्रिमण्डल शब्द भारत के संविधान में पहली और एकमात्र बार अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया था।
  • मंत्रिपरिषद के कुछ महत्वपूर्ण पदों के मंत्रियों का समूह ही मंत्रिमण्डल कहलाता है।
  • मंत्रिमण्डल में मंत्रियों की संख्या लगभग 20-25 होती है।
  • मंत्रिमण्डल में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है।


अनुच्छेद 77-

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों के संचालन का उल्लेख किया गया है।
  • संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा।
  • कार्यपालिका के कार्यों के सुचारु संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम-विनियम बना सकता है तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम बना सकता है।
  • इसके तहत 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे-
  • (I) केबिनेट मंत्री (Cabinet Minister)- अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है।
  • (II) राज्य मंत्री- स्वतंत्र प्रभार (Minister of State- Independent Charge)
  • (III) राज्य मंत्री (Minister of State)

  • (IV) उपमंत्री (Deputy Minister)
  • उपर्युक्त चारों मंत्रियों के नाम मूल संविधान में नहीं लिखे गये है।
  • उपर्युक्त चारों मंत्रियों में से केवल एक मंत्री का नाम संविधान में जोड़ा गया है। जैसे-
  • (I) केबिनेट मंत्री- 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 352 में यह शब्द जोड़ा गया है।
  • उपर्युक्त चारों मंत्री अनुच्छेद 77 के तहत नहीं होते हैं क्योंकि अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति इनके लिए निमय बनाता है।


प्रधानमंत्री (Prime Minister)-

  • वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)-

  • जन्म- 17 सितम्बर 1950
  • कार्यकाल- 30 मई 2019 से वर्तमान तक
  • भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाले भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
  • नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्याकाल 2014 से 2019 तक रहा है। तथा 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल जारी है।
  • नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। (2001-2014)
  • नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है।


उपप्रधानमंत्री (Deputy Prime Minister)-

  • उपप्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है।
  • भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है।
  • भारत का अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी है।
  • भारत का सर्वाधिक कार्यकाल वाला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है।
  • भारत के ऐसे उप प्रधानमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे निम्नलिखित है।-
  • (I) मोरार जी देसाई
  • (II) चौधरी चरण सिंह
  • चौधरी देवी लाल भारत के एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री है जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे।


अनुच्छेद 78-

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचित करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे-
  • प्रधानमंत्री का कर्त्तव्य है की वह राष्ट्रपति को सरकार के विनिश्चयों (निर्णयों) की सूचना उपलब्ध करवाएं।
  • राष्ट्रपति संघ के प्रशासनिक व विधायी कार्यों के संबंध में सूचना माँग सकता है।
  • यदि किसी मंत्री ने मंत्रिपरिषद में विचार किए बिना ही कोई विनिश्च (निर्णय) कर दिया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है की मत्रिपरिषद में इस पर विचार हो।


छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट (Shadow Cabinet)-

  • छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट ब्रिटेन की परम्परा है।
  • ब्रिटेन में विपक्षी दलों के द्वारा छाया कैबिनेट की घोषणा की जाती है ताकि जनता वास्तविक कैबिनेट और शैडो कैबिनेट के बीच तुलना कर सके।
  • सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न करने के लिए छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है।


किचन कैबिनेट (Kitchen Cabinet)-

  • प्रधानमंत्री तथा उसके मुख्य सलाहकार किचन कैबिनेट कहलाता हैं।

  • किचन कैबिनेट एक अनौपचारिक शब्द है जो प्रायः मीडिया के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है।

  • गैर-मंत्री भी किचन कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं।


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