संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission- JPSC)-
- संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 (2) में किया गया है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 (2) के अनुसार यदि कोई दो या दो से अधिक राज्य अपने लिए एक ही लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) बनाने की मांग करे तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission- JPSC) बनाया जा सकता है।
- संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission - JPSC) का गठन संसद के कानून द्वारा किया जाता है अतः स्थापना के पश्चात एक सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग (Statutory Commission) होता है।
नियुक्ति (Appointment)-
- संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
निष्कासन (Removal)-
- संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) के अध्यक्ष व सदस्यों को निष्कासन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।
निलम्बन (Suspension)-
- संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निलम्बित किया जा सकता है।
त्यागपत्र या इस्तीफा (Resignation Letter)-
- संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report)-
- संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को देता है।
हरियाणा व पंजाब राज्य का संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission of Haryana and Punjab State)-
- भारत में पहली बार संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) का गठन हरियाणा व पंजाब राज्य के लिए किया गया था।
- हरियाणा व पंजाब राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) का गठन सन् 1966 में किया गया था।