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संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission- JPSC)

संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission- JPSC)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग (Constitutional Commission) है।
  • संयुक्त लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी आयोग (Advisory Commission) है।
  • संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 (2) में किया गया है।

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 (2) के अनुसार यदि कोई दो या दो से अधिक राज्य अपने लिए एक ही लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) बनाने की मांग करे तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission- JPSC) बनाया जा सकता है।

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission - JPSC) का गठन विधानमंडलों की स्वीकृति पर संसद के कानून द्वारा किया जाता है अतः स्थापना के पश्चात एक सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग (Statutory Commission) होता है।


नियुक्ति (Appointment)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।


कार्यकाल (Tenure)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।


योग्यता (Qualification)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग में आधे सदस्य (50% सदस्य) ऐसे होंगे जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। (इसमें से न्यूनतम 4 सदस्य होगें और अधिक भी हो सकते हैं।)

  • आधे सदस्य (50% सदस्य) शिक्षाविद (Educationist), वकील (Advocate), पत्रकार (Journalist) (इनमें से सामान्यतः 4 सदस्य होते हैं।)


 निष्कासन (Removal)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) के अध्यक्ष व सदस्यों को निष्कासन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।


निलम्बन (Suspension)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निलम्बित किया जा सकता है।


त्यागपत्र या इस्तीफा (Resignation Letter)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं।


वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को देता है।


कार्य (Function)-

  • संयुक्त लोक सेवा आयोग में कार्यों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।


निष्कासन प्रक्रिया या हटाने की प्रक्रिया (Removal Process)-

  • अनुच्छेद 317 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है।
  • (I) कदाचार (Misbehaviour) के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात हटाया जा सकता है।

  • (II) असमर्थता (Inability), दिवालियापन (Bankruptcy), लाभ का पद ग्रहण (Office of Profit) तथा नैतिक पतन (Moral Fall) के मामलों में सीधे राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी जाँच के ही हटाया जा सकता है।


हरियाणा व पंजाब राज्य का संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission of Haryana and Punjab State)-

  • भारत में पहली बार संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) का गठन हरियाणा व पंजाब राज्य के लिए किया गया था।

  • हरियाणा व पंजाब राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint Public Service Commission) का गठन सन् 1966 में किया गया था।

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