Ads Area

लोकायुक्त (Lokayukta)

लोकायुक्त (Lokayukta)-

  • राज्य में लोकायुक्त की सिफारिश सर्वप्रथम सन् 1963 'हरिश्चंद्र माथुर समिति' (Harishchandra Mathur Committee) ने की थी। अर्थात् राज्य में लोकायुक्त की सिफारिश करने वाली पहली समिति हरिश्चंद्र माथुर समिति थी जिसने सन् 1963 में राज्य में लोकायुक्त की सिफारिश की थी।
  • प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reform Commission- ARC) के द्वारा सन् 1966 में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी।
  • प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष 'श्री मोरारजी देसाई' (Morarji Desai) थे।
  • भारत में सन् 1970 में 'ओडिशा' (Odisha) ऐसा पहला राज्य बना जिसने लोकायुक्त विधेयक पास किया था।
  • भारत में सन् 1971 में 'महाराष्ट्र' (Maharashtra) ऐसा पहला राज्य बना जिसने लोकायुक्त को नियुक्त किया था।

  • लोकायुक्त एक सलाहकारी निकाय (Advisory Agency) है।


लोकायुक्त के अन्य नाम (Other Names of Lokayukta)-

  • 1. पब्लिक मेन (Public Men)- केरल राज्य में लोकायुक्त को पब्लिक मेन के नाम से जाना जाता है।
  • 2. कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज (Commissioner of Inquiries)- तमिलनाडु में लोकायुक्त को कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज के नाम से जाना जाता है।
  • 3. भ्रष्टाचार विरोधी अभिकरण (Anti Corruption Agencies)- जम्मू कश्मीर में लोकायुक्त को भ्रष्टाचार विरोधी अभिकरण के नाम से जाना जाता है।


राजस्थान में लोकायुक्त (Lokayukta in Rajasthan)-

  • राजस्थान में 3 फरवरी 1973 को 'राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973' (Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973) पर राज्यपाल के द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।
  • राजस्थान में 26 मार्च 1973 को 'राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973' (Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973) पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।
  • राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ (Justice Shri I.D. Dua) थे।
  • राजस्थान के प्रथम उप-लोकायुक्त श्री के.पी.यू. मेनन (Shri K.P.U.Menon) थे।
  • राजस्थान के अंतिम उप-लोकायुक्त श्री के.पी.यू. मेनन (Shri K.P.U.Menon) थे।
  • राजस्थान के एकमात्र उप-लोकायुक्त श्री के.पी.यू. मेनन (Shri K.P.U.Menon) थे।
  • श्री के.पी.यू. मेनन राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव थे।


लोकायुक्त हेतु योग्यता (Qualification for Lokayukta)-

  • लोकायुक्त के लिए योग्यता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) के समान या उनके समकक्ष होनी चाहिए। अर्थात् लोकायुक्त के लिए योग्यता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के समान होनी चाहिए।


लोकायुक्त की नियुक्ति (Appointment of Lokayukta)-

  • लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है।
  • लोकायुक्त की सिफारिश करने वाली समिति की संरचना निम्निलखित है-
  • 1. मुख्यमंत्री (Chief Minister- CM)
  • 2. विधानसभा में विपक्ष का नेता (Leader of Opposition in Legislative Assembly)
  • 3. राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of State High Court)
  • मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय का ही होता है।


लोकायुक्त का कार्यकाल (Tenure of Lokayukta)-

  • राजस्थान में प्रारम्भ में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष था।
  • सन् 2018 में राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था।
  • सन् 2019 में राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था।
  • वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है।


लोकायुक्त के वेतन व भत्ते (Salary and Allowances of Lokauykta)-

  • लोकायुक्त के वेतन व भत्ते राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of High Court) के समान है।


लोकायुक्त की निष्कासन प्रक्रिया (Removal Procedure of Lokayukta)-

  • लोकायुक्त को कदाचार (Misbehavior) व असमर्थता (Inability) के मामले में राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात् लोकायुक्त को पद से हटाने के लिए निष्कासन का आधार या कारण कदाचार व असमर्थता होगा।
  • लोकायुक्त को पद से हटाने के लिए सर्वप्रथम राज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। जिसका प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा।
  • लोकायुक्त को राज्यपाल द्वारा विधानसभा के विशेष बहुमत से हटाया जाएगा।


वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report)-

  • लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को को सौंपता है।


कार्यवाहक लोकायुक्त (Acting Lokayukta)-

  • राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है। अर्थात् राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
  • कार्यवाहक लोकायुक्त की नियुक्ति केवल तब हो सकती है जब लोकायुक्त व उपलोकायुक्त दोनों ही पद रिक्त हो।


शपथ (Oath)-

  • लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामिक कोई व्यक्ति दिलाता है।


त्यागपत्र या इस्तीफा (Resignation Latter)-

  • लोकायुक्त अपना त्यागपत्र या इस्तीफा राज्यपाल को देता है।


लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of Lokayukta)-

  • निम्नलिखित लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
  • 1. मंत्री (Minister)
  • 2. सचिव (Secretary) या  विभागाध्यक्ष (Head of Department- HOD) या अन्य लोक सेवक (Other Civil Servant)
  • 3. जिला परिषद (Zila Parishad) के जिला प्रमुख (Zila Pramukh) व उप-जिला प्रमुख (Up Zila Pramukh)
  • 4. पंचायत समिति (Panchayat Samiti) के प्रधान (Pradhan) व उप प्रधान (Up Pradhan)
  • 5. पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थायी समितियों के अध्यक्ष (Chairpersons of Permanent Committees of Panchayati Raj Institution)
  • 6. नगर निगम (Municipal Corporation) के महापौर (Mayor) व उप महापौर (Deputy Mayor)
  • 7. नगर परिषज (Municipal Council) के सभापति (Sabhapati/ Chairperson) व उप सभापति (Up Sabhapati)
  • 8. नगर पालिका (Municipality) के अध्यक्ष (Chairman) व उपाध्यक्ष (Deputy Chairman)
  • 9. नगरीय निकायों या शहरी स्थानीय निकायों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष (Chairperson of Permanent Committees of Urban Local Bodies)
  • 10. नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष (Chairperson of Urban Improvement Trust/UIT)
  • 11. सरकारी निगमों व मण्डलों के अध्यक्ष (Chairperson of Government Corporations and Divisions)


लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर (Post or Designation which are out of Jurisdiction of Lokayukta)

  • निम्नलिखत लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
  • 1. राज्यपाल (Governor)
  • 2. मुख्यमंत्री (Chief Minister/ CM)
  • 3. विधायक (Member of Legislative Assembly/ MLA)
  • 4. सरपंच (Sarpanch) व उप सरपंच (Up Sarpanch)
  • 5. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य (Chairperson and Members of Rajasthan Public Service Commission/ RPSC)
  • 6. राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) व मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer/ CEO) व प्रादेशिक आयुक्त (Regional Commissioner)
  • 7. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कर्मचारी (Judges and Employs of High Court)
  • 8. अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश (Judges of Subordinate Courts/ RJS)
  • 9. महालेखाकार राजस्थान सरकार (Accountant General Government of Rajasthan)
  • 10. विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी (Employees of Secretariat of Legislative Assembly)
  • 11. सेवानिवृत लोक सेवक (Retired Civil Servant)
  • 12. भ्रष्टाचार के मामले जो 5 वर्ष से अधिक पुराने है। (Matter of Corruption which is older than 5 years)


लोकायुक्त के कार्य एवं भूमिका (Role and Functions of Lokayukta)-

  • 1. लोक सेवकों के विरुद्ध अपील या शिकायत प्राप्त करना। जैसे-
    • (I) भ्रष्टाचार की शिकायत (Complaint of Corruption)
    • (II) पद का दुरुपयोग (Abuse of Post)
    • (III) लोक सेवक में सत्यनिष्ठा की कमी (Lack of Integrity in Civil Servant)
    • (IV) लोक सेवक द्वारा किसी को अनुचित नुकसान पहुँचाना (Undue harm in someone by Civil Servant)
  • 2. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 (2) के अंतर्गत लोकायुक्त को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। (Lokayukta has various powers under section 11 (2) of the civil procedure code 1908)
    • (I) लोक सेवक को समन या नोटिस जारी करना। (Issue summons/ notice to civil servant)
    • (II) लोक सेवक को गवाही हेतु बुलाना। (to call civil servant for evidence)
    • (III) किसी सरकारी कार्यालय से सरकारी दस्तावेज प्राप्त करना। (to receive public document from any government office or any public office)
  • 3. लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी के अनुशंसा करना (to recommend state government or competent authority for disciplinary action again civil servant)- राजस्थान लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12 (Section 12) के तहत
  • 4. गलत शिकायत पर जुर्माना या 3 वर्ष की जेल करना। (Fine or imprisonment of 3 years in matter of wrong complaint)
  • 5. राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। (Submission of annual report to Governor)


लोकायुक्त संस्थान की कमियां (Limitations of Lokayukta Agency)-

  • 1. लोकायुक्त केवल एक सलाहकारी संस्था है। (Lokayukta is only an advisory agency)
  • 2. लोकायुक की सलाह राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। (Its recommendations are not mandatory or compulsory on state government)
  • 3. उप-लोकायुक्त का रिक्त पद (Vacant post of up-lokayukta)
  • 4. अत्यधिक लंबित शिकायतें (Over pendency of complaints)
  • 5. राज्य मानवाधिकार आयोग की भांति जाँच दल का अभाव (no investigation agency like state human rights commission)
  • 6. वार्षिक रिपोर्ट पर कोई चर्चा या बहस नहीं करना। (no discussion or debate on annual report)
  • 7. लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से विभिन्न पदों को बाहर रखा गया है। (Various significant designation or post are out of jurisdiction from lokayukta) जैसे-
    • (I) मुख्यमंत्री (Chief minister/ CM)
    • (II) विधायक (MLA)
    • (III) सरपंच (Sarpanch) व उपसरपंच (up sarpanch)


सुझाव या सुधार या आगे की राह (Suggestion or Way forward)-

  • 1. लोकायुक्त की सलाह राज्य सरकार पर बाध्यकारी होनी चाहिए।
  • 2. लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। अर्थात् समय पर नियुक्ति की जानी चाहिए।
  • 3. शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जाना चाहिए।
  • 4. वार्षिक प्रतिवेदन पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए ताकि ओर सुधार किये जा सके।
  • 5. लोकायुक्त में राज्य मानवाधिकार आयोग की भांति जाँच दल होना चाहिए।
  • 6. लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार सीमित नहीं किया जाना चाहिए।


नरपत मल लोढ़ा समिति (Narpat Mal Lodha Committee) 2014-

  • लोकायुक्त संस्थान में सुधार हेतु राज्य सरकार ने 2014 में नरपत मल लोढ़ा समिति का गठन किया था। (Narpat Mal Lodha Committee was formed by state government in 2014 for reforms in lokayukta agency)


अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Other Important Facts)-

  • लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक (Lokpal and Lokayukta Bill) को लोकसभा में सर्वप्रथम सन् 1968 में पेश किया गया था।
  • विश्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनने वाली पहली संस्थान 'ओम्बुड्समैन' (Ombudsman) स्वीडन में बनी थी।
  • स्वीडन में ओम्बुड्समैन (Ombudsman) संस्था 1808-09 में बनायी गयी थी।
  • ओम्बुड्समैन (Ombudsman) का कार्य राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकना था।

Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad