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अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)-

  • संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित उपबंधों का वर्णन है।
  • निम्नलिखित न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं।

    • 1. जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश न्यायालय (District Judge's Court)
    • 2. सेशन कोर्ट या सत्र न्यायाधीश न्यायालय  (Session Judge's Court)


1. जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश न्यायालय (District Judge's Court)-

  • जिला न्यायालय दीवानी न्यायालय (Civil Side) है।

  • जिला न्यायालय के अधीन निम्नलिखित न्यायालय आता है।-

    • (I) अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय (Subordinate Judge's Court)


(I) अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय (Subordinate Judge's Court)-
  • अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय के अधीन निम्नलिखित न्यायालय आता है।-

    • (अ) मुंसिफ न्यायालय (Munsiff Court)


2. सेशन कोर्ट या सत्र न्यायाधीश न्यायालय (Session Judge's Court)-

  • सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट (Session Court) फौजदारी न्यायालय (Criminal Side) होता है।

  • सेशन कोर्ट में 7 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।

  • सत्र न्यायालय के अधीन निम्नलिखित न्यायालय आता है।-

    • (I) चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय (Chief Judicial Magistrate's Court)


(I) चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय (Chief Judicial Magistrate's Court)

  • चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय में 7 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।

  • चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधीन निम्नलिखित न्यायालय आता है।-

    • (अ) ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय (Judicial Magistrate's Court)


(अ) ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय (Judicial Magistrate's Court)-

  • ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय में 3 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।


जिला न्यायाधीश हेतु योग्यताएं (Qualification for District Judge)-

  • वह कम से कम 7 वर्ष वकील रहा हो।
  • उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो।
  • वह केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक सेवा में ना हो।


जिला न्यायाधीश (District Judge)-

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है।
    • जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
    • जिला न्यायाधीश किसी अपराधी को उम्रकैद अथवा मृत्युदण्ड की सजा दे सकता है यद्यपि उसके द्वारा दिया गया मृत्युदण्ड उच्च न्यायालय के अनुमोदन के पश्चात ही लागू हो सकता है।
    • जिला न्यायाधीश जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण का अधिकार रखता है।
    • जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय (High Court) में अपील की जा सकती है।

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