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मुख्यमंत्री (Chief Minister)

मुख्यमंत्री (Chief Minister)-

  • मुख्यमंत्री के संवैधानिक प्रावधान (Constitutional provision of Chief Minister)
  • राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister in State Administration)
  • गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियां (Challenges in Front of Chief Minister in Coalition Government)
  • मुख्यमंत्री की राज्य में स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक (Factors Determining Position of the Chief Minister in State)


अनुच्छेद 163 (1)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।


अनुच्छेद 164 (1)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार मुख्यमंत्री व मत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
  • जनजातिय कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। जैसे- (छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा)


अनुच्छेद 164 (1-A)-

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1-A) में मंत्रिपरिषद की संरचना या संगठन का उल्लेख किया गया है। (91वें संविधान संशोधन 2003)-
  • मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री विधानसभा या निम्न सदन के 15% होंगे। (मुख्यमंत्री सहित)
  • मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मंत्री 12 हो सकते हैं जिसमें 1 मुख्यमंत्री व 11 मंत्री
  • राजस्थान में अधिकतम मंत्री 30 हो सकते है। जिसमें 1 मुख्यमंत्री व 29 मंत्री


अनुच्छेद 164 (1-b)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (1-b) के अनुसार यदि MLA व MLC दलबदल के मामले में अयोग्य ठहराये गये है तो वह मंत्री पद हेतु भी अयोग्य होंगे।


अनुच्छेद 164 (2)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामुहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

  • मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा।


अनुच्छेद 164 (3)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (3) में मंत्रियों की शपथ का उल्लेख किया गया है।
  • शपथ का प्रारूप (तीसरी अनुसूची में)
  • शपथ- राज्यपाल द्वारा पद व गोपनियता की शपथ


अनुच्छेद 164 (4)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (4) में मंत्रियों की योग्यता का उल्लेख किया गया है। जैसे-
  • (I) वह विधानसभा या विधानपरिषद का सदस्य होना चाहिए।
  • (II) उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।


विशेष-

  • यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधानपरिषद का सदस्य नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है। लेकिन उसे अगले 6 माह में MLA या MLC के रूप में चुना जाना अनिवार्य है।


अनुच्छेद 164 (5)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (5) में मंत्रियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख किया गया है। (मुख्यमंत्री हेतु)

  • मंत्रियों के वेतन व भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।


मुख्यमंत्री पद हेतु योग्यता-

  • व्यापक राजनीतिक अनुभव


राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister in State Administration)-

  • 1. मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Head of Council of Ministers)
  • 2. मुख्यमंत्री के विधायी कार्य (Legislative Function of Chief Minister) या राज्य विधानमंडल के प्रति मुख्यमंत्री के विधायी कार्य या दायित्व
  • 3. राज्य के प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Administrator of State)
  • 4. राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Representative of State Government)
  • 5. आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Disaster Management Office)
  • 6. राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Spokesperson of State Government)
  • 7. जनमत के निर्माता के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Maker of Public Opinion)
  • 8. राज्यपाल को विभिन्न सूचना उपलब्ध करवाना। (Providing Various Information to Governor)


1. मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Head of Council of Ministers)-

  • मंत्रिपरिषद की संरचना या आकार तय करना।
  • मंत्रियों का चयन करना।
  • मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करना।
  • मंत्रिपरिषद में समन्वय सुनिश्चित करना।
  • मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना।
  • मंत्री या मंत्रियों से इस्तीफे लेना।
  • मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना।


2. मुख्यमंत्री के विधायी कार्य (Legislative Function of Chief Minister) या राज्य विधानमंडल के प्रति मुख्यमंत्री के विधायी कार्य या दायित्व-

  • राज्यपाल को सत्र आहूत व सत्रावसान की सिफारिस करना।
  • राज्यपाल को विधानसभा को विघटित या समाप्त करने की सलाह प्रदान करना।
  • राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिस करना।
  • राज्य विधानमंडल में विधेयकों को रखने की अनुमति प्रदान करना।
  • विधानमंडल में विपक्ष के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।
  • विभिन्न आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में रखना। जैसे-
  • (I) राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission)
  • (II) राज्य सूचना आयोग (State Information Commission)


3. राज्य के प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Administrator of State)-

  • सामान्यतः मुख्यमंत्री निम्नलिखित विभागों को स्वयं के अधीन रखता है। जैसे-
    • (I) कार्मिक विभाग (Department of Personnel- DOP)
    • (III) प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reforms Department- ARD)
    • (IV) सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department- GAD)
    • (VII) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau- ACB)

  • राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण जैसे-
    • (I) भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service- IAS)
    • (II) भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service- IPS)
    • (III) भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service- IFS)
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों का निर्धारण करना। जैसे-
    • (I) स्थानांतरण नीति (Transfer Policy)
    • (II) प्रशिक्षण नीति (Training Policy)
    • (III) पदोन्नति नीति (Promotion Policy)
  • राज्यपाल को विभिन्न नियुक्तियों में सलाह प्रदान करना। जैसे-
    • (I) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य (Chairperson and Member of Rajasthan Public Service Commission/ RPSC)
    • (II) राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner)
    • (III) महाधिवक्ता (Advocate General)
  • राज सरकार (राजस्थान) के 6.50 लाख कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।


4. राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Representative of State Government)-

  • मुख्यमंत्री राज्य सरकार की ओर से केंद्र के विभिन्न मंचो पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे-
  • (I) नीति आयोग (NITI Aayog)
  • (II) राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council)
  • (III) अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council)
  • (IV) अंतरराज्यीय जल आयोग (Inter-State Water Commission)
  • (V) क्षेत्रीय परिषद (Regional Council)
  • (VI) GST परिषद (GST Council)


5. आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Disaster Management Office)-

  • आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।
  • आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित सुनिश्चित करता है।-
  • (I) प्रभावितों का पुनर्वास
  • (II) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना।
  • (III) प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना।
  • (IV) मुआवजा या क्षतिपूर्ति
  • (V) आपदा के दौरान मुख्य सचिव (Chief Secretary- CS) एवं पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश प्रदान करना।


विशेष- आपदा प्रबंधन पर बनी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव (Chief Secretary) होता है।


6. राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Spokesperson of State Government)-

  • राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मीडिया को संबोधित करता है।


7. जनमत के निर्माता के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Chief Minister as Maker of Public Opinion)-

  • (I) श्री मोहन लाल सुखाड़िया- राजस्थान के निर्माता तथा राजस्थान में पंचायति राज के जनक
  • (II) श्री भेरोसिंह शेखावत- अंत्योदय योजना (विश्व खाद्य संगठन द्वारा प्रशंसित)
  • (III) श्रीमति वसुंधरा राजे- महिला सशक्तिकरण
  • (IV) श्री अशोक गहलोत- राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों के जनक


8. राज्यपाल को विभिन्न सूचना उपलब्ध करवाना। (Providing Various Information to Governor)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को विभिन्न विधायी एवं कार्यकारी सूचना उपलब्ध करवाना।

  • यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कार्य या दायित्व या कर्तव्य है।


गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियां (Challenges in Front of Chief Minister in Coalition Government)-

  • मंत्रिपरिषद का आकार तय करना।
  • मंत्रियों का चयन करना।
  • मंत्रियों में विभागों का वितरण करना।
  • मंत्रियों या मंत्रिपरिषद में समन्वय सुनिश्चित करना।
  • नीति निर्माण में आम सहमति विकसित करना।
  • राज्यपाल के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखना।
  • भ्रष्टाचार पर नियंत्रण


मुख्यमंत्री की राज्य में स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक (Factors Determining Position of the Chief Minister in State)-

  • राज्य में गठबंधन सरकार
  • राजनीतिक दल को प्राप्त स्पष्ट बहुमत
  • मीडिया के साथ संबंध
  • प्रधानमंत्री के साथ संबंध
  • मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व
  • राज्यपाल के साथ संबंध
  • आलाकमान के साथ संबंध
  • केंद्र में सत्ताधारी दल


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