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जिला कलेक्टर (District Collector)

जिला कलेक्टर (District Collector)-

  • भारत में प्रथम जिला कलेक्टर 1772 ई. में राल्फ शेल्डन को बनाया गया था।

  • ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा राल्फ शेल्डन को बंगाल का जिला कलेक्टर बनाया गया था।


जिला कलेक्टर पद का विकास (Development of the post of District Collector) या जिला कलेक्टर पद का इतिहास (History of the post of District Collector)-

  • 1772 ई. में भारत में पहली बार ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) ने बंगाल में कलक्टर पद का सृजन किया था। तथा बंगाल का प्रथम कलक्टर राल्फ शेल्डन (Ralph Sheldon) को बनाया गया था। अर्थात् भारत में कलक्टर का पद वारेन हेस्टिंग्स के समय अस्तित्व में आया था।
  • 1772 ई. में वारेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल (Governor General) थे।
  • वारेन हेस्टिग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। थे।
  • भारत के प्रथम कलक्टर राल्फ शेल्डन (Ralph Sheldon) थे।
  • भारत में 1773 ई. में कलक्टर के पद को समाप्त कर दिया गया था।
  • भारत में 1781 ई. में कलक्टर के पद को पुनः शुरू किया गया था।
  • 1787 ई. तक कलक्टर राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) का कार्य करता था लेकिन 1787 ई. के बाद कलक्टर को राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) के साथ-साथ न्यायिक शक्तियां (Judicial Power) हस्तांतरित (Transferred) की गई थी। इसीलिए कलक्टर को उस समय लिटिल नेपोलियन (Little Napoleon) भी कहा जाता था।
  • 1793 ई. में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस कार्नवालिस संहिता (Cornwallis Code) नामक एक कानून लेकर आया जिसके द्वारा 1793 ई. में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस (Lord Cornwallis) द्वारा कलक्टर से न्यायिक शक्तियां लेकर सिविल न्यायालय (Civil Court) या न्यायपालिका को हस्तांतरित कर दी गई।
  • 1793 ई. में लार्ड कार्नवालिस भारत (बंगाल) का गवर्नर जनरल (Governor General) था।
  • 1793 ई. से लेकर 1947 ई. तक कलक्टर राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) का कार्य करता था।
  • सन् 1947 के पश्चात कलक्टर पद को भारत के सभी राज्यों के द्वारा अपनाया गया।
  • 1993 से कलक्टर की विकास प्रशासन (Development Administration) में भूमिका बदल चुकी है। (73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है या संविधान में स्थान प्रदान किया गया है)


राजस्थान में जिला कलक्टर (District Collector in Rajasthan)-

  • राजस्थान में सन् 2009 में पहली बार पदोन्नत IAS अधिकारियों को (RAS से पदोनत IAS) जिला कलक्टर पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। (RAS अधिकारी को IAS पदोन्नत किया गया था।)
  • राजस्थान में 1 जनवरी, 2011 को जयपुर व जोधपुर से आयुक्त प्रणाली (Commissioner System) की शुरुआत हुई।
  • राजस्थान में आयुक्त प्रणाली की शुरुआत होने से जिला कलक्टर की दंड नायक के रूप में भूमिका परिवर्तित हुई या बदल गई है।


पदस्थापन (Posting)-

  • राजस्थान में जिला कलक्टर का पदस्थापन (Posting) राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (Department of Personnel- DOP) के द्वारा किया जाता है।
  • वर्तमान में राजस्थान में कार्मिक विभाग के मंत्री श्री अशोक गहलोत (Shri Ashok Gehlot) है।
  • श्री अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री (Chief Minister/ CM) है।


स्थानांतरण (Transfer)-

  • राजस्थान में जिला कलक्टर का स्थानांतरण (Transfer) राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (Department of Personnel- DOP) के द्वारा किया जाता है।


कार्यकाल (Tenure)-

  • जिला कलक्टर का कार्यकाल निश्चित नहीं है।


जिला कलक्टर के पदनाम या अन्य नाम (Designation or other names of the District Collector)-

  • भारत में अलग-अलग राज्यों में जिला कलक्टर को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे-
  • (I) जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate)- उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में जिला कलक्टर को जिला मजिस्ट्रेट (DM) के नाम से जाना जाता है।
  • (II) उपायुक्त (Deputy Commissioner)- कर्नाटक और हरियाणा राज्य में जिला कलक्टर को उपायुक्त (DC) के नाम से जाना जाता है।
  • (III) जिला कलक्टर (District Collector)- भारत के उत्तरी राज्यों जैसे- बिहार, राजस्थान, उतराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि में जिला कलक्टर को जिला कलक्टर (DC) के नाम से ही जाना जाता है।
  • राजस्थान में जिला कलक्टर को जिला कलक्टर या जिला कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (District Collector and Executive Magistrate) के नाम से भी जाना जाता है।


जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector)-

  • 1. राजस्व अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Revenue Officer)

  • 2. दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Magistrate)

  • 3. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Administrative Officer)

  • 4. निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Election Officer)
  • 5. समन्वयक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Distrcit Collector as Coordinator)
  • 6. आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य (Functions and Role of District Collector as Disaster Management Officer) या आपदा निवारक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य (Functions and Role of District Collector as Disaster Prevention Officer)
  • 7. विकास अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Development Officer)
  • 8. प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Protocol Officer)


1. राजस्व अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Revenue Officer)-

  • (I) राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) जैसे-
    • (A) वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST)
    • (B) सिंचाई कर (Irrigation Tax)
    • (C) नहरी कर (Canal Tax)
    • (D) कृषि कर (Agriculture Tax)
    • (E) पंजीयन शुल्क (Registration Duty)
    • (F) स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty)
  • (II) अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। (Exercise control over subordinate revenue staff) जैसे-
    • (A) अतिरिक्त जिला कलेक्टर (Additional District Collector- ADM)
    • (B) उपखंड अधिकारी (Sub Divisional Officer- SDO)
    • (C) तहसीलदार (Tehsildar- TDR)
    • (D) नायब तहसीलदार (Nayab Tehsildar- NTDR)
    • (E) गिरदावर या राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector- RI)
    • (F) पटवारी (Patwari)
  • (III) राजस्व अपीलों की सुनवाई करना। (Hearing revenue appeals)
  • (IV) भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य (Land acquisition related work)- जिला कलेक्टर भूमि अवाप्ति अधिकारी (LAO) होता है। (District Collector as Land Acquisition Officer)
  • अवाप्ति = अधिग्रहण
  • (V) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना। (To prohibit land encroachment on government land)
  • (VI) जिला राजकोष पर नियंत्रण (Control over District Treasury) जैसे-
    • (A) जिले में कृषि ऋण वितरण सुनिश्चित करना (To ensure agriculture loan distribution in the district)

  • (VII) भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य (Land conversion related work)- 5 हजार वर्ग मीटर से ऊपर की भूमि का रूपांतरण (Conversion of land above 5 thousand square meters)


2. दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Magistrate)-

  • (I) जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना। (To Maintain law and order of district)
  • (II) जिले में कर्फ्यू लगाना। (To impose curfew in district)- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत (Under Section 144 of the Code of Criminal Procedure/ CrPC)
  • (III) शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना। (To grant bail in public nuisance matter)- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत (Under Section 151 of the Code of Criminal Procedure/ CrPC)
  • (IV) जिले में विदेशियों के पारपत्र की जांच करना। (To check the passport of foreigners in district)
  • पारपत्र = पासपोर्ट
  • (V) जिले में गुण्डा सूची का अवलोकन करना। (To observe gunda list of district)
  • (VI) हथियारों के लाइसेंस प्रदान करना। (To issue arms licence)
  • (VII) जिले में पुलिस थानों व जेलों का निरीक्षण करना। (Inspection of police stations and jails of district)
  • (VIII) जिले में आतंकवाद व तस्करी जैसे गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। (Control over terrorism and smuggling in district)
  • (IX) सूर्यास्त के पश्चात पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करना। (To Permit for postmortem after sunset)
  • पोस्टमार्टम = शव परीक्षण
  • (X) जिले में विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। (To ensure the execution of various Act in district) जैसे-
    • (A) राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट 2006 या राजा-पासा एक्ट 2006 (Rajasthan Prevention of Anti-Social Activities Act, 2006/ RAJ PASA Act 2006)
    • (B) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 या रासुका एक्ट 1980 (National Security Act 1980/ NSA 1980/ Rasuka)
    • (C) आदतन अपराधी नियंत्रण अधिनियम 1953 (Habitual Offenders Control Act 1953/ HOA 1953)
  • (XI) जिला कलेक्टर जिले में पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential Report) राजस्थान सरकार के गृह विभाग (Department of Home) को भेजता है।

  • यह रिपोर्ट जिले में पुलिस की कार्य शैली से संबंधित होती है।


3. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Administrative Officer)-

  • (I) जिले के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना। (To inspect of public offices of district)
  • (II) डाक बंगला व सर्किट हाउस का प्रबंधन करना। (Management of Dak Bungalow and Circuit House)
  • (III) सरकारी आवासों का आवंटन करना। (Allocation of government quarters)
  • (IV) जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना। (To ensure food and civil supplies in the district)
  • (V) जिले में जन शिकायतों की सुनवाई करना। (To hear public grievances in the district)- जिला कलेक्टर जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है। (District Collector is chairperson of District Level Public Grievances and Vigilance Committee)
  • (VI) जिला कलेक्टर के पोस्डकॉर्ब कार्य (POSDCORB function of District Collector) जैसे-
    • (A) P (Planning)- जिला आयोजना समिति के माध्यम से जिले में विकास योजनाओं का निर्माण करना। (Formulation of development programme by District Planning Committee)
    • (B) O (Organizing)- जिले में कर्मचारियों या जिला प्रशासन के कर्मचारियों को संगठित करना। (To organized the staff of District Administration)
    • (C) S (Staffing)- जिले में कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पदोन्नती, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि को सुनिश्चित करना। (To ensure training, promotion, annual confidential report (ACR) and disciplinary action of employees in district)
    • (D) D (Directing)- अधीनस्थ कर्मचारियों को विभिन्न निर्देश प्रदान करना। (To give directions subordinate staff)
    • (E) CO (Coordinating)- जिले में विभागों, समितियों, कर्मचारियों आदि के साथ समन्वय (Coordination with departments, committees and employees of district administration)
    • (F) R (Reporting)- जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रगति विवरण प्राप्त करना। (To receive progress report from district level officers)
    • (G) B (Budgeting)- जिला प्रशासन हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन (Arrangement of financial resources for district administration)


4. निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Election Officer)-

  • (I) जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर विभिन्न चुनावों का आयोजन करवाता है। (To conduct various elections in district as District Election Officer/DEO) जैसे-
  • (A) सांसद (Member of Parliament- MP)
  • (B) विधायक (Member of Legislative Assembly- MLA)
  • (C) पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution- PRI)
  • (D) शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies- ULB)
  • (II) जिला पंजीयन अधिकारी के रूप में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करवाना। (Update of voter list or electoral as District Registration Officer)
  • (III) जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करवाना (Execution of voter awareness program in district)
  • (IV) चुनावों के दौरान जिले में आदर्श आचार संहिता (MCC) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना (To ensure the execution of Mode Code (MCC) of Conduct in district during elections)- जिले में मतदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य करना। (Also work for voters facilitation in district)


5. समन्वयक के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of Distrcit Collector as Coordinator)-

  • (I)  जिला कलेक्टर समन्वयक के रूप में निम्नलिखित के साथ समन्वयक सुनिश्चित करता है। (District Collector ensures coordination with the following as coordinators)-
  • (A) विभाग के साथ समन्वय (Coordination with department)
  • (B) समितियों के साथ समन्वय (Coordination with committees)
  • (C) कर्मचारी के साथ समन्वय (Coordination with employees)
  • (D) कर्मचारियों के संघ के साथ समन्वय (Coordination with employees union)
  • (E) सैन्य प्रशासन के साथ समन्वय (Coordination with military administration)
  • (F) गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय (Coordination with NGOs)
  • (G) केंद्र सरकार के मंत्रालय के साथ समन्वय (Coordination with ministries of Central Government)
  • (H) राज्य सरकार के विभाग के साथ समन्वय (Coordination with Department of State Government)


6. आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य (Functions and Role of District Collector as Disaster Management Officer) या आपदा निवारक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य (Functions and Role of District Collector as Disaster Prevention Officer)-

  • (I) आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA) 2005 के अनुसार जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का अध्यक्ष होता है। (According to Disaster Management Act 2005, District Collector is Chairperson of District Disaster Management Authority)
  • (II) अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर निम्नलिखित सुनिश्चित करता है। (District Collector as Chairperson ensures the following)-
  • (A) प्रभावितों का पुनर्वास (Rehabilitation of affected person)
  • (B) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (To ensure food and civil supplies)
  • (C) चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधा (Medical and health facilities)
  • (D) मुआवजा या छतिपूर्ति की व्यवस्था (Arrangement of compensation) (अरेंजमेंट आफ कम्पंशेशन)


7. विकास अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Development Officer)-

  • (I) जिले में जिला आयोजना समिति के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का निर्माण करवाना। (To formulate development programs for district by District Planning Committee/ DPC)- क्योंकि जिला कलेक्टर जिला आयोजना समिति का पदेन सदस्य होता है। (Because District Collector is ex-officio member of District Planning Committee/DPC)
  • (II) जिले की विकास गतिविधियों या कार्यक्रमों में आने वाली बाधाओं की पहचान करना। (To find out the hurdles or hindrances in development activities of district)
  • (III) जिले के विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण करना। (Inspection and monitoring of development programs of district)


8. प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका (Functions and Role of District Collector as Protocol Officer)-

  • (I) प्रोटोकोल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर जिले में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की आगवानी करता है। (As Protocol Officer District Collector receives various dignitaries in district) जैसे-
  • (A) प्रधानमंत्री (Prime Minister / PM)
  • (B) मुख्यमंत्री (Chief Minister/ CM)
  • (C) राज्यपाल (Governor)


जिला कलेक्टर के समक्ष चुनौतियां (Challenges in front of District Collector)-

  • (I) अनिश्चित कार्यकाल (Uncertain Tenure)
  • (II) राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference)
  • (III) मानव संसाधन का अभाव (Lack of human resources)
  • (IV) पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय का अभाव (Lack of coordination with police administration)
  • (V) जिले में अधिकारियों व कर्मचारियों के मध्य समन्वय का अभाव (Lack of coordination between officers and employees in district)
  • (VI) जिले में बढ़ती कानून एवं शांति व्यवस्था संबंधित समस्याएं (Increasing law and order related problems in district)
  • (VII) बढ़ती VIP संस्कृति या प्रोटोकोल कार्य (Increasing VIP culture or protocol work)


स्वतंत्रता के पश्चात जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका (Changing role of District Collector after independence)- विभिन्न कारक (Various factors)-

  • (I) अनुच्छेद 50- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण (According to Article 50 of the Indian Constitution, separation of powers between executive and judiciary)
  • (II) जिला कलेक्टर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के स्थान पर लोक सेवक के रूप में (District Collector as civil servant in place of highest administrative officer)
  • (III) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic decentralization)- पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया संवैधानिक आधार (Constitutional status given to Panchayati Raj Institutions/ PRI)
  • (IV) आयुक्त प्रणाली या कमिश्नरेट व्यवस्था (Commissionerate system)
  • (V) प्रशासनिक सुधार व नवाचार (Administrative reforms and innovations) जैसे- नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter), राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011 (Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011), राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 (Rajasthan Right to Hearing Act, 2012), संपर्क पोर्टल (Sampark Portal)

  • (VI) प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी कानून (Freedom of press act)


Full Form-

  • LAO Full Form- Land Acquisition Officer (भूमि अवाप्ति अधिकारी)
  • CrCP Full Form- Code of Criminal Procedure (दंड प्रक्रिया संहिता)
  • ADM Full Form- Additional District Collector (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
  • SDO Full Form- Sub Divisional Officer (उपखंड अधिकारी)
  • TDR Full Form- Tehsildar (तहसीलदार)

  • NTDR Full Form- Nayab Tehsildar (नायब तहसीलदान)
  • RI Full Form- Revenue Inspector (गिरदावर या राजस्व निरीक्षक)
  • LAO Full Form- Land Acquisition Officer (भूमि अवाप्ति अधिकारी)
  • RAJ PASA Full Form- Rajasthan Prevention of Anti-Social Activities Act (राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट)
  • NSA Full Form- National Security Act (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून)
  • HOA Full Form- Habitual Offenders Act (आदतन अपराधी अधिनियम)
  • MP Full Form- Member of Parliament (संसद का सदस्य / सांसद)
  • MLA Full Form- Member of Legislative Assembly (विधानसभा सदस्य/ विधायक)
  • PRI Full Form- Panchayati Raj Institution (पंचायती राज संस्थान)
  • ULB Full Form- Urban Local Bodies (शहरी स्थानीय निकाय)
  • PM  Full Form- Prime Minister (प्रधानमंत्री)
  • CM Full Form- Chief Minister (मुख्यमंत्री)
  • VIP Full Form- Very Important Person (अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति)
  • DEO Full Form- District Election Officer (जिला निर्वाचन अधिकारी)
  • MCC Full Form- Mode Code of Conduct (आदर्श आचार संहिता)
  • NGO Full Form- Non Governmental Organization (गैर सरकारी संगठन)
  • DMA Full Form- Disaster Management Act (आपदा प्रबंधन अधिनियम)
  • DDMA Full Form- District Disaster Management Authority (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)
  • DPC Full Form- District Planning Committee (जिला आयोजना समिति)

  • RO Full Form- Returning Officer (निर्वाचन अधिकारी)
  • ARO Full Form- Assistant Returning Officer (सहायक निर्वाचन अधिकारी)
  • SDMA Full Form- State Disaster Management Authority (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)


अन्य  महत्वपूर्ण तथ्य (Other Important Facts)-

  • आयकर (Income Tax) जिला कलेक्टर के द्वारा नहीं वसुला जाता है क्योंकि आयकर (Income Tax) केंद्र सरकार के द्वारा वसुला जाता है।
  • जिला कलेक्टर के द्वारा सामान्यतः 5 हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि का रूपांतरण किया जाता है। तथा 5 हजार वर्ग मीटर से कम भूमि का रूपांतरण उपखंड अधिकारी (Sub Divisional Officer/ SDO) के द्वारा किया जाता है।
  • विधायक व सांसद के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer- RO) जिला कलेक्टर होता है।
  • विधायक व सांसद के चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी (Assistant Returning Officer- ARO) उपखंड अधिकारी (Sub Divisional Officer- SDO) होता है।
  • पंचायती राज संस्थाओं (PRI) व शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer- RO) उपखंड अधिकारी (Sub Divisional Officer- SDO) होता है।
  • पंचायती राज संस्थाओं (PRI) व शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी (Assistant Returning Officer- ARO) तहसीलदार (TDR) होता है।
  • जिले में MP, MLA, PRI, ULB आदि चुनावों के प्रंबधन का कार्य जिला कलेक्टर का होता है।
  • विधानसभा चुनावों में जिस दिन चुनावों की घोषणा होती है उसी दिन से जिले में आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होती है।
  • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का अध्यक्ष (Chairperson) जिला कलेक्टर होता है।
  • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) का अध्यक्ष (Chairperson) मुख्यमंत्री होता है।
  • जिले में आपदा के समय जिला कलेक्टर जिले के लोगों की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष (CM Relief Fund) से करता है।

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