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विधान परिषद (Legislative Council)

राज्य विधानमंडल (State Legislature)-

  • राज्य विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है।
  • राज्य विधानमंडल के अंग या भाग-
  • (I) राज्यपाल (Governor)
  • (II) विधान परिषद (Legislative Council)
  • (III) विधान सभा (Legislative Assembly)
  • राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानपरिषद व विधानसभा से मिलकर बनी होती है।
  • राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है।
  • विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है।
  • विधान सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है।


विधान परिषद (Legislative Council)-

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है।
  • विधान परिषद एक स्थायी सदन है।
  • विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है।
  • विधान परिषद को केवल समाप्त किया जा सकता है।
  • विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है।
  • विधान परिषद को समाप्त करने के लिए भी वही प्रक्रिया है जो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया है।

राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था (Bicameral System in States)-

  • भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है अर्थात् भारत के कुल 6 राज्य ऐसे है जहाँ विधानसभा के साथ-साथ विधानपरिषद भी है। जैसे-
  • (I) महाराष्ट्र (Maharashtra)
  • (II) कर्नाटक (Karnataka)
  • (III) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
  • (IV) बिहार (Bihar)
  • (V) आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh)
  • (VI) तेलंगाना (Telangana)


विधान परिषद का गठन (Constitution of Legislative Council)-

  • सर्वप्रथम विधान सभा के विशेष बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
  • प्रस्ताव विधानसभा से पारित होने के बाद प्रस्ताव पर राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन या सहमती दी जाएगा।
  • राज्यपाल के अनुमोदन या सहमती के बाद विधानपरिषद गठन विधेयक संसद के पास भेजा जाता जाएगा।
  • विधानपरिषद गठन विधेयक को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा।
  • संसद में विधानपरिषद गठन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति या हस्ताक्षर के बाद राज्य में विधानपरिषद का गठन किया जाएगा।


विधान परिषद सदस्य (Member of Legislative Council)-

  • विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधान सभा सदस्यों का एक तिहाई हो सकती है।

  • विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है।


विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन (Election of Legislative Council Members)-

  • विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है।
  • 1/3 सदस्य MLA द्वारा निर्वाचित होते हैं।
  • 1/3 सदस्य शहरी नगरीय निकायों (ULB) द्वारा निर्वाचित होते हैं। (नगरपालिका व जिला बोर्ड)
  • 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के द्वारा जिनका अनुभव 3 वर्ष का हो।
  • 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा जिन्होंने तीन वर्ष पूर्व स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुका हो।
  • 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो निम्नलिखित क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं।-
  • (I) साहित्य
  • (II) विज्ञान
  • (III) कला
  • (IV) सहकारिता
  • (V) समाज सेवा
  • राज्यपाल के द्वारा विधानपरिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का उल्लेख अनुच्छेद 171 (5) में किया गया है।


विधान परिषद सभापति व उपसभापति (Legislative Council Chairman and Deputy Chairman)-

  • विधान परिषद सभापति व उप सभापति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 182 में किया गया है।
  • विधान परिषद सभापति व उपसभापति विधानपरिषद सदस्यों में से ही किसी को बनाया जाता है।
  • विधान परिषद सभापति व उपसभापति का निर्वाचन विधानपरिषद सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • विधान परिषद सभापति व उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।


राजस्थान में विधान परिषद (Legislative Council in Rajasthan)-

  • राजस्थान में विधानपरिषद हेतु निर्णय दिसम्बर 2008 में वसुंधरा सरकार के द्वारा लिया गया था।
  • राजस्थान विधानसभा द्वारा विधान परिषद का प्रस्ताव 18 अप्रैल 2012 को पारित किया गया था।
  • राज्यसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया।
  • राजस्थान विधानपरिषद अधिनियम 2013
  • राजस्थान विधान परिषद अधिनियम 2013 को राज्य सभा में 6 अगस्त 2013 को रखा गया था।
  • राजस्थान विधानपरिषद के लिए संसद के द्वारा शांता राम नायक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष शांता राम नायक थे।
  • शांता राम नायक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके है।


विधान परिषद सदस्य हेतु योग्यताएं (Qualifications for Legislative Council Member)-

  • न्यूनतम आयु 30 वर्ष
  • भारत का नागरिक हो।
  • लाभ के पद पर ना हो
  • अन्य योग्यताएं संसद द्वारा निर्धारित


अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Other Important Facts)-

  • पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा हाल ही में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद को भेजा है।
  • आंध्रप्रदेश राज्य के द्वारा विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद में भेजा है।
  • जम्मू कश्मीर में 2019 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था।

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