राज्य विधानमंडल (State Legislature)-
- राज्य विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है।
- राज्य विधानमंडल के अंग या भाग-
- (I) राज्यपाल (Governor)
- (II) विधान परिषद (Legislative Council)
- (III) विधान सभा (Legislative Assembly)
- राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानपरिषद व विधानसभा से मिलकर बनी होती है।
- राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है।
- विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है।
- विधान सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है।
विधान परिषद (Legislative Council)-
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है।
- विधान परिषद एक स्थायी सदन है।
- विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है।
- विधान परिषद को केवल समाप्त किया जा सकता है।
- विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है।
- विधान परिषद को समाप्त करने के लिए भी वही प्रक्रिया है जो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया है।
राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था (Bicameral System in States)-
- भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है अर्थात् भारत के कुल 6 राज्य ऐसे है जहाँ विधानसभा के साथ-साथ विधानपरिषद भी है। जैसे-
- (I) महाराष्ट्र (Maharashtra)
- (II) कर्नाटक (Karnataka)
- (III) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
- (IV) बिहार (Bihar)
- (V) आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh)
- (VI) तेलंगाना (Telangana)
- सर्वप्रथम विधान सभा के विशेष बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव विधानसभा से पारित होने के बाद प्रस्ताव पर राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन या सहमती दी जाएगा।
- राज्यपाल के अनुमोदन या सहमती के बाद विधानपरिषद गठन विधेयक संसद के पास भेजा जाता जाएगा।
- विधानपरिषद गठन विधेयक को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा।
- संसद में विधानपरिषद गठन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति या हस्ताक्षर के बाद राज्य में विधानपरिषद का गठन किया जाएगा।
विधान परिषद सदस्य (Member of Legislative Council)-
- विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधान सभा सदस्यों का एक तिहाई हो सकती है।
- विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है।
विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन (Election of Legislative Council Members)-
- विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है।
- 1/3 सदस्य MLA द्वारा निर्वाचित होते हैं।
- 1/3 सदस्य शहरी नगरीय निकायों (ULB) द्वारा निर्वाचित होते हैं। (नगरपालिका व जिला बोर्ड)
- 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के द्वारा जिनका अनुभव 3 वर्ष का हो।
- 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा जिन्होंने तीन वर्ष पूर्व स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुका हो।
- 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो निम्नलिखित क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं।-
- (I) साहित्य
- (II) विज्ञान
- (III) कला
- (IV) सहकारिता
- (V) समाज सेवा
- राज्यपाल के द्वारा विधानपरिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का उल्लेख अनुच्छेद 171 (5) में किया गया है।
विधान परिषद सभापति व उपसभापति (Legislative Council Chairman and Deputy Chairman)-
- विधान परिषद सभापति व उप सभापति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 182 में किया गया है।
- विधान परिषद सभापति व उपसभापति विधानपरिषद सदस्यों में से ही किसी को बनाया जाता है।
- विधान परिषद सभापति व उपसभापति का निर्वाचन विधानपरिषद सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- विधान परिषद सभापति व उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
राजस्थान में विधान परिषद (Legislative Council in Rajasthan)-
- राजस्थान में विधानपरिषद हेतु निर्णय दिसम्बर 2008 में वसुंधरा सरकार के द्वारा लिया गया था।
- राजस्थान विधानसभा द्वारा विधान परिषद का प्रस्ताव 18 अप्रैल 2012 को पारित किया गया था।
- राज्यसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया।
- राजस्थान विधानपरिषद अधिनियम 2013
- राजस्थान विधान परिषद अधिनियम 2013 को राज्य सभा में 6 अगस्त 2013 को रखा गया था।
- राजस्थान विधानपरिषद के लिए संसद के द्वारा शांता राम नायक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष शांता राम नायक थे।
- शांता राम नायक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके है।
विधान परिषद सदस्य हेतु योग्यताएं (Qualifications for Legislative Council Member)-
- न्यूनतम आयु 30 वर्ष
- भारत का नागरिक हो।
- लाभ के पद पर ना हो
- अन्य योग्यताएं संसद द्वारा निर्धारित
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Other Important Facts)-
- पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा हाल ही में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद को भेजा है।
- आंध्रप्रदेश राज्य के द्वारा विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद में भेजा है।
- जम्मू कश्मीर में 2019 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था।