Ads Area

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 [Agriculture Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020]-

  • कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधनियम, 2020 को मंडी अधिनियम (Mandi Act 2020) भी कहते हैं।
  • मुख्य प्रावधान (Main Provision)-
  • 1. सरकारी कृषि मंडी के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचे जा सकते हैं।
  • 2. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (Electronic Trading) को बढ़ावा देना।
  • 3. बाजार शुल्क (Market Fee) की समाप्ति का प्रावधान।


कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 के लाभ (Benefits of Agricultural Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020)-

  • 1. किसान अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी अपने कृषि उत्पाद को बेच सकता है।
  • 2. अधिक विकल्पों के होने से किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य (Competitive Price) प्राप्त हो सकते हैं।
  • 3. मध्यस्थों (Intermediaries) की संख्या को कम किया जा सकता है।
  • 4. किसानों की लागत कम होगी।
  • 5. प्रतिस्पर्धा के कारण मंडियों के आधारभूत ढांचे (Infrastructure) में निवेश होगा।
  • 6. फसल खरीदने के लिए लाइसेंस (License) की आवश्यकता नहीं होगी।
  • 7. सरकारी कृषि मंडियों का एकाधिकार (Monopoly) समाप्त होगा।


कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की चुनौतियां या आशंकाएं (Challenges of Agricultural Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020)-

  • 1. किसानों को आशंका थी कि इस अधिनियम (Mandi Act 2020) से सरकारी मंडियां समाप्त हो जाएगी।

  • 2. किसानों को एमएसपी (MSP) की व्यवस्था समाप्त होने की आशंका थी।
  • 3. कृषि विपणन (Agriculture Market) के निगमीकरण की आशंका थी।
  • 4. बिना लाइसेंस के व्यापारी के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी (Cheated) की जा सकती है।

Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad