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मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2017 (Model APMC Act, 2017)

आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, 2017 (Model APMC Act, 2017)-

  • आदर्श कृषि उत्पाद विपण समिति अधिनियम, 2017 को मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2017 कहा जाता है।
  • मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2017 रद्द हो गया था। अर्थात् यह कृषि कानून लागू नहीं हुआ था।
  • भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को एपीएमसी एक्ट 2003 (APMC Act, 2003) से राज्यों के द्वारा रेगुलेट किया जाता था।
  • अप्रैल 2017 में मॉडल एपीएमसी (Model APMC) कानून की घोषण की गई थी।
  • मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2017 (Model APMC Act, 2017) के अनुसार राज्य सरकारों को यह छूट है की वह अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी मंडियों के अतिरिक्त निजी मंडी भी स्थापित कर सकते हैं ताकि कृषि उत्पाद के बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले।
  • एपीएमसी (APMC) के जरिए कमाए गए राजस्व से बाजार के आधारभूत ढांचे (Infrastructure) का निर्माण करना।
  • बाजार में कार्य कर रहे लोगों या व्यापारियों के लाइसेंस की जगह पंजीकरण (Registration) की व्यवस्था करना ताकि उन्हें एक या एक से अधिक बाजार में संचालन की अनुमति मिल सके।
  • किसान अपने उत्पादों को सीधे ठेके पर कृषि प्रायोजकों (Sponsor) को बेच सकते हैं।
  • एपीएमसी अधिनियम, 2017 (Model APMC Act, 2017) संविदा कृषि (Contract Farming) की अनुमति देता है।

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