प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana- PM-SYM)-
- PM-SYM Full Form = Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana
- PM-SYM का पूरा नाम = प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- शुरुआत (Launched)- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) की शुरुआत फरवरी, 2019 में हुई थी।
- प्रकार (Type)- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है।
पात्रता (Eligibility)-
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईट-भट्ठा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी बनाने वाले मजदूर, हथकरघा मजदूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है।
- पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
मंत्रालय (Ministry)-
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) की शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) के द्वारा की गई थी।
प्रीमियम (Premium)-
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए हर महीने एक निश्चित राशि (आय के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के बीच) का निवेश करना होगा।
पेंशन (Pension)-
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता (Subscriber) को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी।
- यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (Subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगी।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले ही हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी या पति योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकती है या सकता है।