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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI)-

  • CCI Full Form = Competition Commission of India
  • CCI का पूरा नाम = भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई संस्था है।
  • एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP Act, 1969) के स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बनाया गया है।
  • एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP Act, 1969) वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है।
  • वर्तमान में एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP Act, 1969) के स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) कार्य कर रहा है।
  • MRTP Full Form = Monopolistic and Restrictive Trade Practices
  • MRTP का पूरा नाम = एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार
  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 संसद के द्वारा सन् 2002 में पारित किया गया था।
  • प्रतिस्पर्धा अधिनिमय, 2002 पर राष्ट्रपति के द्वारा जनवरी, 2003 में स्वीकृति प्रदान की गई थी।
  • प्रतिस्पर्धा अधिनिमय, 2002 को प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा संशोधित किया गया था।


प्रतियोगिता (संशोधन) अधिनियम, 2023-

  • वर्तमान में प्रतियोगित (संशोधन) अधिनियम, 2023 को 11 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अर्थात् प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 को 11 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।


स्थापना (Establishment)-
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना 14 अक्टूबर, 2003 को दिल्ली में की गई थी।
  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की विधिवत रूप से स्थापना मार्च, 2009 में की गई थी।

  • भारत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना "प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002" (Competition Act, 2002) के तहत की गई थी।


मुख्यालय (Headquarter)-
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।


अध्यक्ष (Chairman)-
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती संगीता वर्मा (Mrs. Sangeeta Verma) है।


उद्देश्य (Objective)-

  • 1. प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना। (Eliminate practices having adverse effect on competition)
  • 2. बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना। (Promote and sustain competition)
  • 3. उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना। ( Protect the interests of consumers)
  • 4. भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ( Ensure freedom of trade in the markets of India)


महत्वपूर्ण लिंक (Important Link)-

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