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वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)-

  • CITES Full Form = Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
  • CITES का पूरा नाम = कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एण्ड फोना (वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन)
  • CITES एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त वन्य पादपों एवं जन्तु प्रजातियों के उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके।
  • CITES समझौता 3 मार्च, 1973 को IUCN सदस्य देशों की वाशिंगटन सम्मेलन (Washington Convention) के दौरान प्रस्तुत एवं हस्ताक्षर हेतु जारी किया गया था अतः 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस (World Wildlife Day) के रूप में मनाया जाता है।
  • IUCN Full Form = International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
  • IUCN का पूरा नाम = इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज
  • CITES समझौता सन् 1975 से प्रभावी हुआ था।
  • CITES समझौते के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी UNEP की है।
  • UNEP Full Form = United Nations Environment Programme
  • UNEP का पूरा नाम = संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
  • CITES समझौत में विश्व के कुल 183 देश शामिल है।
  • CITES समझौते में लगभग 35,000 प्रजातियों के उत्पादों को विनियमित किया जाता है।
  • CITES समझौता सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है।


CITES की बैठक (COP of CITES)-

  • प्रत्येक 3 वर्ष में CITES समझौते के सदस्य देशों की बैठक (COP) होती है। जैसे-
  • (I) COP-17, 2016 में जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (Johannesburg, South Africe) में
  • (II) COP-18, 2019 जिनेवा, स्विट्जरलैंड (Geneva, Switzerland) में
  • (III) COP-19, 2022 में पनामा सिटी, पनामा (Panama City, Panama) में


    CITES का मुख्यालय (Headquarter of CITES)-
    • CITES का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैण्ड (Geneva, Switzerland) में स्थित है।


    प्रजातियों का विभाजन (Classification of Species)-

    • CITES समझौते में प्रजातियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जैसे-
    • 1. सूची प्रथम (Appendix-I)
    • 2. सूची द्वितीय (Appendix-II)
    • 3. सूची तृतीय (Appendix-III)


    1. सूची प्रथम (Appendix-I)-

    • सूची प्रथम में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है।
    • इन प्रजातियों को वैज्ञानिक (Scientific) या शैक्षिक (Educational) कारणों जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर इनका अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार (Commercial Trade) प्रतिबंधित होता है।
    • प्रथम सूची में लगभग 1200 प्रजातियां शामिल है। जैसे-
    • (I) ऐशियाई शेर (Asiatic Lion)
    • (II) हिमालय में मिलने वाला लाल पांडा (Red Panda)
    • (III) हाथी (Elephant)
    • (IV) बाघ (Tiger)


    2. सूची द्वितीय (Appendix-II)-

    • सूची द्वितीय में वे प्रजातियां शामिल की गई है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा तो नहीं है परन्तु इनके व्यापार को विनियमित नहीं किया जाए तो इनकी संख्या में गंभीर गिरावट आ सकती है।
    • सूची द्वितीय में शामिल प्रजातियों के व्यापार को परमिट द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
    • सूची द्वितीय में शामिल प्रजातियों की संख्या लगभग 21,000 है।


    3. सूची तृतीय (Appendix-III)-

    • सूची तृतीय में वे प्रजातियां शामिल की गई है जिन्हें किसी सदस्य देश में संरक्षित किया गया है तथा वह देश समझौते के अन्य सदस्य देशों से उस प्रजाति के उत्पादो को अपने देश में प्रतिबंधित करने की गुहार लगाता है तो इस प्रजाति को तृतीय सूची में शामिल कर लिया जाता है।

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