वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972)-
- वन्यजीव (Wildlife)- इसमें सभी जन्तु एवं पादप प्रजातियां सम्मिलित है जिनका घरों में पालन नहीं किया जाता है।
- यह अधिनियम वन्य जीवों (स्थलीय एवं जलीय जीव) तथा उनके आवासों की सुरक्षा हेतु लागू किया गया है।
- इस अधिनियम में मूल रूप से वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 6 अनुसूचियां बनाई गई थी जिन्हें 2022 में वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2022 [Wildlife (Protection) Amendment Act, 2022] के तहत घटाकर 4 कर दिया गया है। जैसे-
- 1. अनुसूची-1 (Schedule-1)
- 2. अनुसूची-2 (Schedule-2)
- 3. अनुसूची-3 (Schedule-3)
- 4. अनुसूची-4 (Schedule-4)
1. अनुसूची-1 (Schedule-1)-
- अनुसूची-1 में उन जन्तु प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।
2. अनुसूची-2 (Schedule-2)-
- अनुसूची-2 में उन जन्तु प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुरक्षा प्रदान की गई है।
3. अनुसूची-3 (Schedule-3)-
- अनुसूची-3 में संरक्षित की गई पादप प्रजातियों को शामिल किया गया है।
4. अनुसूची-4 (Schedule-4)-
- अनुसूची-4 में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो CITES समझौते के तहत शामिल की गई है।
- CITES Full Form = Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
- CITES का पूरा नाम = कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एण्ड फोना (वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन)