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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972)

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972)-

  • वन्यजीव (Wildlife)- इसमें सभी जन्तु एवं पादप प्रजातियां सम्मिलित है जिनका घरों में पालन नहीं किया जाता है।
  • यह अधिनियम वन्य जीवों (स्थलीय एवं जलीय जीव) तथा उनके आवासों की सुरक्षा हेतु लागू किया गया है।
  • इस अधिनियम में मूल रूप से वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 6 अनुसूचियां बनाई गई थी जिन्हें 2022 में वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2022 [Wildlife (Protection) Amendment Act, 2022] के तहत घटाकर 4 कर दिया गया है। जैसे-
  • 1. अनुसूची-1 (Schedule-1)
  • 2. अनुसूची-2 (Schedule-2)
  • 3. अनुसूची-3 (Schedule-3)
  • 4. अनुसूची-4 (Schedule-4)


1. अनुसूची-1 (Schedule-1)-

  • अनुसूची-1 में उन जन्तु प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।


2. अनुसूची-2 (Schedule-2)-

  • अनुसूची-2 में उन जन्तु प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुरक्षा प्रदान की गई है।


3. अनुसूची-3 (Schedule-3)-

  • अनुसूची-3 में संरक्षित की गई पादप प्रजातियों को शामिल किया गया है।


4. अनुसूची-4 (Schedule-4)-

  • अनुसूची-4 में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो CITES समझौते के तहत शामिल की गई है।
  • CITES Full Form = Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
  • CITES का पूरा नाम = कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एण्ड फोना (वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन)

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