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केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC)-

  • स्थापना- 11 फरवरी, 1964
  • मुख्यालय- नई दिल्ली
  • इस आयोग की स्थापना श्री के.संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर की गई थी।
  • इस आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर की गई थी।
  • स्थापना के समय यह एक सदस्यीय आयोग था।
  • राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त, 1988 को सांविधिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यी आयोग बनाया गया था।
  • सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर 2003 में आयोग के लिए अलग से अधिनियम पारित कर सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया अर्थात् आयोग का वर्तमान दर्जा 2003 को दिया गया था।
  • केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2003 में पास किया गया तथा राष्ट्रपति ने 11 सितम्बर, 2003 को इस विधेयक को स्वीकृति दी।
  • स्थापना के समय यह सांविधिक आयोग नहीं था अर्थात् स्थापना के समय यह आयोग दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Police Establishment Act 1946) के तहत कार्य करता था।
  • वर्तमान में यह आयोग एक सांविधिक आयोग (Statutory Commission) है।


उद्देश्य (Objective)-

  • केंद्रीय लोक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सलाह प्रदान करना।

  • आयोग का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करना।


संरचना (Structure)-

  • स्थापना के समय एक सदस्यीय आयोग था जैसे-
  • (I) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner)
  • 25 अगस्त 1988 में बहुसदस्यीय आयोग बना अर्थात् आयोग में सदस्यों की संख्या कुल 3 कर दी गई जैसे-
  • (I) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner)- 1
  • (II) अन्य सतर्कता आयुक्त (Other Vigilance Commissioner)- 2


नियुक्ति (Appointment)-

  • आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। जैसे-
  • (I) प्रधानमंत्री
  • (II) लोकसभा में विपक्ष का नेता
  • (III) केंद्रीय गृहमंत्री


पुनर्नियुक्ति (Reappointment)-

  • आयोग के सदस्यों की केंद्रीय सतर्कता आयोग में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है।


कार्यकाल (Tenure)-

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।


निष्कासन प्रक्रिया या पद हटाने की प्रक्रिया (Removal Process)-

  • आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।
  • पद से हटाने का आधार-
  • (I) दिवालिया घोषित होने पर।
  • (II) पागल
  • (III) अपराध में दोष सिद्धि होने पर।
  • (IV) अक्षमता
  • (V) लाभ का पद धारण करने पर।
  • कदाचार व अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जाँच करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायेगा।


वेतन (Salary)-

  • आयोग के सदस्यों के वेतन व भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।

  • आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष व सदस्यों के समान है।


सेवानिवृत्ति (Retirement)-

  • आयोग का सदस्य सेवानिवृति के बाद केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा।


कार्य (Functions)-

  • 1. केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी मामले की जाँच करना।
  • 2. CBI की जाँच प्रगति पुनरीक्षण करना।
  • 3. आयोग के पास भेजे गए मामलों के संबंध में केंद्र सरकार या अनेक संगठन को सलाह देना।
  • 4. भ्रष्टाचार के तहत अपराधों की जाँच के संबंध में CBI के कार्यों का अधीक्षण करना।
  • 5. केंद्र सरकार, इसके मंत्रालय एवं विभागों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना।
  • 6. केंद्रीय व अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में कानून बनाते समय केंद्र सरकार को सलाह देना।
  • 7. मनी लॉड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम, 2002 के तहत लेन देन संबंधित सूचना प्राप्ति का विशेष अधिकार है।
  • 8. 2013 के लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत आयोग को कुछ कार्य सौंपे गए है।
  • 9. लोकपाल द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध भेजी गई शिकायतो की प्राथमिक जाँच कराने की शक्ति आयुक्त के पास है।
  • 10. CBI में पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर रैंक के अधिकारी की नियुक्ति के लिए समिति का गठन किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करेगा।
  • 11. CBI में अभियोजन के निदेशक मंडल के तहत अभियोजन निदेशक की नियुक्ति में केंद्र सरकार को सलाह देना।


क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)-

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत आयोग का अधिकार क्षेत्र-
  • 1. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केंद्र सरकार के समूह 'क' अधिकारी। 
  • 2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी-V के स्तर के तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी।

  • 3. भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी में श्रेणी 'घ' तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी।
  • 4. अनुसूची 'क' तथा 'ख' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपाल मण्डल एवं ई-8 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी।
  • 5. अनुसूचनी 'ग' तथा 'घ' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-7 तथा उससे ऊपर के अन्य अधिकारी
  • 6. सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी
  • 7. जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मण्डलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी।
  • 8. समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को तथा समय-समय पर यथासंशोधिक अनुसार केंद्र सरकरा डी.ए. प्रतिमाह पर 7800/- रुपये प्रतिमाह तथा इससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी।


कार्यप्रणाली (Procedure)-

  • आयोग अपनी कार्यवाही करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है।
  • आयोग के पास दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां है।
  • आयोग की प्रकृति न्यायिक है।
  • आयोग केंद्र सरकार व इसके प्राधिकरणों से कोई भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वह उनकी सतर्कता और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नजर रख सके।


वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report)-

  • आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है।

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के समक्ष रखवाता है।


केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान सदस्य-

  • 1. श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

  • 2. श्री अरविन्द कुमार- सतर्कता आयुक्त


अन्य तथ्य (Other Facts)-

  • प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त निट्टूर श्री निवास राव (श्री एन.एस. राउ) है। (कार्यकाल 19-02-1964 से 23-08-1968)

  • वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव (पी.के. श्रीवास्तव) है। (कार्यकाल 29-05-2023)

  • राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपती मुर्मु ने 29 मई, 2023 को राष्ट्रपति भवन में श्री पी.के. श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता के पद की शपथ दिलाई।

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्वर्ण जंयती के अवसर पर 11-12 फरवरी, 2014 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा केंद्रीय सतरक्ता आयोग पर स्मारक डाक टिकट जारी की।


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