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भारतीय संविधान की अनुसूचियां / Schedules of Indian Constitution

> भारतीय संविधान की अनुसूचियां-
-भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था और इस तिथि तक भारतीय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। जो निम्नलिखित है।

1. पहली अनुसूची-
> यह अनुसूची राज्यों एवं सघ या केन्द्रशासित प्रदेशो से सम्बंधित है। अर्थात् इस अनुसूची भारत के 29 राज्यों तथा 7 केन्द्रशासित प्रदेशो का वर्णन है।

2. दुसरी अनुसूची-
> यह अनुसूची प्रमुख संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते, पेंशन से सम्बंधित है। जैसे- राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन आदि।

3. तीसरी अनुसूची-
> यह अनुसूची संविधान के प्रमुख पदों को दिलायी जाने वाली शपथ से सम्बंधित है। जैसे- राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीस दिलाता है।, भारत के मुख्य न्यायाधीस को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अादि।

4. चौथी अनुसूची-
> यह अनुसूची राज्यसभा की सिटो के बटवारे या आवंटन से सम्बधित है। जिसमें राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशो से राज्यसभा में आने वाले प्रतिनिधित्व कर्ताओं या सदस्यों का वर्णन है।

5. पांचवी अनुसूची-
> यह अनुसूची SC व ST जातियों से सम्बंधित है।

6. छठी अनुसूची-
> यह अनुसूची पूर्वी राज्यों / पूर्वी भारत / असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसे राज्यों की जनजातियों से सम्बंधित है।

7. सातवीं अनुसूची-
> यह अनुसूची केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन / बटवारे से सम्बंधित है।
> सातवी अनुसूची में शक्तियों का विभाजन करने के लिए तीन सूचियाँ बनायी गयी है। जैसे-
(अ) संघ सूची
(ब) राज्य सूची
(स) समवर्ती सूची

(अ) संघ सूची-
> वह सूची जिसके विषयों पर कानून बनाने का या निर्णय लेने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार का होता है संघ सूची कहलाती है।
> वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय शामिल है। (पहले 97 विषय हि शामिल थे) जैसे- सुरक्षा, रेल, बंदरगाह, डाॅक घर, परमाणु उर्जा, विदेशी मामले, मुद्रा आदि।

(ब) राज्य सूची-
> वह सूची जिसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है राज्य सूची कहलाती है।
> वर्तमान में राज्य सूची में कुल 61 विषय शामिल है (पहले 66 विषय थे) जैसे- पुलिस, लोक स्वास्थ्य, भूमी, भवन, परिवहन, नगरपालिकाएं आदि।

(स) समवर्ती सूची-
> वह सूची जिसके विषयों पर कानून केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारे मिलकर बनाती है। समवर्ती सूची कहलाती है।
> समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाते वक्त विवाद उत्पन होता है तो अंतिम निर्णय केन्द्र सरकार का हि मान्य होगा।
> वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय शामिल है। (पहले 47 विषय थे) जैसे- जनगणना, वन, शिक्षा, विद्युत, समाचार पत्र आदि।

8. अाठवीं अनुसूची-
> यह अनुसूची संविधान की भाषाओं से संबंधित है।
> वर्तमान में अाठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ है। परन्तु मूल संविधान में कुल 14 भाषाएँ थी।

> पहले की 14 भाषाएँ-
1. उर्दू
2. हिंदी
3. तमिल
4. मराठी
5. उड़िया
6. पंजाबी
7. बांग्ला
8. तेलगू
9. कन्नड
10. गुजराती
11. असमिया
12. मल्यालम
13. कश्मीरी
14. संस्कृत

> बाद में जोड़ी गयी 8 भाषाएँ-
15. सिंधि
16. कोकणी
17. मणिपुरी
18. नेपाली
19. बोडो
20. मैथली
21. संथाली
22. डोगरी

> 21 वां संविधान संशोधन-
- सन् 1967 के 21 वें संविधान संशोधन में 15 वीं भाषा के रूप में सिंधि भाषा को जोड़ा गया था।

> 71 वां संविधान संशोधन-
- सन् 1992 के 71 वें संविधान संशोधन में 16,17 18 वीं भाषा के रूप में कोकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था।

> 92 वां संविधान संशोधन-
- सन् 2003-04 के 92 वें संविधान संशोधन में 19, 20, 21 व 22 वीं भाषा के रूप में बोडो, मैथली, संथाली व डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया था।

> ज्ञानपीठ पुरस्कार-
-यह भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिये जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
-यह पुरस्कार सन् 1961 में सुरू किया गया था।
-इस पुरस्कार में 11.60 लाख रुपये पुरस्कार राशि के राष्ट्रपति द्वारा दि जाती है।
-यह पुरस्कार अाठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है।

9. नौवीं अनुसूची-
> यह अनुसूची भूमी सुधार / अधिग्रहण से संबंधित है।
> यह अनुसूची सन् 1951 को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गयी थी।

10. दसवीं अनुसूची-
> यह अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम / कानून से संबंधित है।
> यह अनुसूची सन् 1985 के 52 वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गयी थी।

11. ग्यारहवीं अनुसूची-
> यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
> यह अनुसूची सन् 1993 के 73 वें संविधान संशोधन में जोड़ी गयी थी।
> वर्तमान में पंचायती राज में कुल 29 विषय है।
> संविधान का भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है।

12. बारहवीं अनुसूची-
> यह अनुसूची नगरपालीओं से संबंधित है।
> यह अनुसूची सन् 1993 के 74 वें संविधान संशोधन में जोड़ी गयी थी।
> वर्तमान में नगरपालीका में कुल 9 विषय है।
> संविधान का भाग 9 (क) नगरपालीकाओं से संबंधित है।

> भारत की प्रथम नगरपालीका- मद्रास / चैन्नई
> राजस्थान की प्रथम नगरपालीका- माउण्ट आबू (सिरोही)

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4 Comments
  1. Wade & Philips in their book "constitutional law" defined constitution as 'a document having a special legal sanctity which sets out the frame work and the principal functions of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs".https://pittsburgh-injury-lawyers-pc.business.site/#summary

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