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स्थानीय शासन (Local Government)

स्थानीय शासन (Local Government)-

  • 1. पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution- PRI)

  • 2. शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies- ULB)


पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution- PRI)-

  • पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में स्थान प्रदान किया गया। अर्थात् 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार दिया गया था।
  • पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। जैसे-
  • (I) जिला परिषद- जिला स्तर पर (संवैधानिक निकाय)
  • (II) पंचायत समिति- खंड स्तर पर (Block) (संवैधानिक निकाय)
  • (III) ग्राम पंचायत- ग्राम स्तर पर (संवैधानिक निकाय)


(I) जिला परिषद-

  • अध्यक्ष- जिला प्रमुख
  • उपाध्यक्ष- उप जिला प्रमुख
  • जिला परिषद एक संवैधानिक निकाय है।


(II) पंचायत समिति-

  • अध्यक्ष- प्रधान
  • उपाध्यक्ष- उप प्रधान
  • पंचायत समिति एक संवैधानिक निकाय है।


(III) ग्राम पंचायत-

  • अध्यक्ष- सरपंच
  • उपाध्यक्ष- उप सरपंच
  • ग्राम पंचायत एक संवैधानिक निकाय है।


2. शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies- ULB)-

  • नगरीय निकाय या शहरी स्थानीय निकाय तीन प्रकार के होते हैं। जैसे-
  • (A) संवैधानिक नगरीय निकाय (Constitutional Urban Body)
  • (B) सांविधिक नगरीय निकाय (Statutory Urban Body)
  • (C) कार्यकारी नगरीय निकाय (Executive Municipal Body)


(A) संवैधानिक नगरीय निकाय (Constitutional Urban Body)-

  • ऐसे निकाय जिनका प्रावधान संविधान में किया गया है संवैधानिक निकाय कहलाते हैं।
  • राजस्थान में कुल 3 संवैधानिक नगरीय निकाय है। जैसे-
  • (I) नगर निगम (Municipal Corporation)- महापौर (Mayor), उप महापौर (Deputy Mayor)
  • (II) नगर परिषद (Municipal Council)- सभापति (Chairman) व उप सभापति (Deputy Chairman)
  • (III) नगर पालिका (Municipality)- अध्यक्ष (Chairperson) व उपाध्यक्ष (Deputy Chairperson)


(I) नगर निगम (Municipal Corporation)-

  • अध्यक्ष- महापौर (Mayor)

  • उपाध्यक्ष- उप महापौर (Deputy Mayor)


(II) नगर परिषद (Municipal Council)-

  • अध्यक्ष- सभापति (Chairman)
  • उपाध्यक्ष- उप सभापति (Deputy Chairman)


(III) नगर पालिका (Municipality)-

  • अध्यक्ष- अध्यक्ष (Chairperson)
  • उपाध्यक्ष- उपाध्यक्ष (Deputy Chairperson)


(B) सांविधिक नगरीय निकाय (Statutory Urban Body)-

  • ऐसे निकाय जिनकी स्थापना किसी अधिनियम के माध्यम से की गई है। सांविधिक निकाय कहलाते हैं। जैसे-
  • (I) न्यास पत्तन  (Port Authority)
  • (II) छावनी मंडल या छावनी बोर्ड (Cantonment Board)


(C) कार्यकारी नगरीय निकाय (Executive Municipal Body)-

  • ऐसे निकाय जो कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किये जाते हैं कार्यकारी निकाय कहलाते हैं। जैसे-
  • (I) शहरी सुधार ट्रस्ट (Urban Improvement Trust- UIT)
  • (II) विकास प्राधिकरण (Development Authority) जैसे-
  • (अ) जयपुर विकास प्राधिकरण (Jaipur Development Authority- JDA)
  • (ब) अजमेर विकास प्राधिकरण (Ajmer Development Authority ADA)
  • (स) जोधपुर विकास प्राधिकरण (Jodhpur Development Authority JDA)


अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Other Important Facts)-

  • राजस्थान में यदि कोई नयी नगर पालिका, परिषद व निगम बनाता है तो उसकी अधीसूचना राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है।
  • डेढ़ पंचायत- पंचायत समिति के सदस्य का वार्ड डेढ़ या दो पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है इसी कारण से पंचायत समिति के सदस्य के वार्ड या चुनावी क्षेत्र को डेढ़ पंचायत कहते हैं।
  • राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका की कुल संख्या 216 है। जिसमें से राजस्थान में कुल 10 नगर निगर है।
  • राजस्थान में सबसे पहले नगर निगम जयपुर व जोधपुर में सन् 1992 में बनाया गया था।
  • राजस्थान में तीसरा नगर निगम कोट में सन् 1993 में बनाया गया था।
  • चोथे व पांचवें स्थान पर नगर निगम अजमेर व बीकानेर में सन् 2008 में बनाया गया था।
  • छठे व सातवें स्थान पर नगर निगम उदयपुर व भरतपुर में सन् 2014 में बनाया गया था।
  • सन् 2019 में राजस्थान में तीन नये नगर निगम बनाये गये थे। जैसे- जयपुर, कोटा, जोधपुर

  • ग्राम पंचायत = सरपंच + उपसरपंच + वार्ड पंच

  • ग्राम सभा = सरपंच + उपसरपंच + वार्ड पंच + ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता


महत्वपूर्ण लिंक (Important Link)-

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